अमान्य डिग्री वाले शिक्षकों की समाप्त होगी सेवा
अमान्य डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा अब समाप्त होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविन्द कुमार वर्मा ने इस बाबत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को फरमान जारी किया है। साथ ही शिडयूल तैयार कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे अमान्य डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति व्याप्त है।
बक्सर । अमान्य डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा अब समाप्त होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविन्द कुमार वर्मा ने इस बाबत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को फरमान जारी किया है। साथ ही शिडयूल तैयार कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे अमान्य डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति व्याप्त है। अधिकारियों को जारी निर्देश में निदेशक ने अलाउद्दीन आजमी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश का हवाला देते हुए उसके आलोक में राज्य में अमान्य प्रमाण पत्रों पर कार्य कर रहे शिक्षकों की पहचान अविलंब कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। निदेशक ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना एकत्र कर उसे देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उक्त प्रपत्र को भरे जाने के पश्चात अमान्य संस्थाओं से डिग्री प्राप्त किए शिक्षकों की पहचान आसानी से हो सकेगी। निदेशक ने कहा है कि प्रपत्र के अलावा अन्य श्रोतों से भी अमान्य या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त डिग्री के आधार पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमानुसार समाप्त की जानी है। पत्र के माध्यम से निदेशक ने सख्त हिदायत दी है कि प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा। यही नहीं प्रतिवेदन में कोई भी अपलेखन स्वीकार्य नहीं होगा। निदेशक ने सूचना मंगाए जाने, समीक्षा करने एवं कार्रवाई प्रारंभ करने का शिडयूल भी विभाग को उपलब्ध कराया है और उसके आलोक में कार्रवाई का आदेश दिया है। क्या है शिड्यूल
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वार विहित प्रपत्र में विद्यालय से सूचना प्राप्त करना - 15 दिसंबर तक
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराना - 24 दिसंबर तक
जिला द्वारा पूर्ण सूचना प्राप्ति की समीक्षा करना - 15 जनवरी तक
जिला द्वारा समीक्षा कर अमान्य डिग्री पर कार्यरत शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ - 25 जनवरी तक
कृत कार्रवाई की प्रथम सूचना विहित प्रपत्र में - 25 फरवरी तक प्रपत्र में 17 बिन्दुओं पर करनी है प्रविष्टि प्रपत्र में 17 बिन्दुओं पर शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। इसके तहत शिक्षक या शिक्षिका का नाम, पिता का नाम, कार्यरत एवं पदस्थापित विद्यालय का नाम, प्रथम पदस्थापित विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, गृह जिला, प्रशिक्षण योग्यता का नाम, प्रशिक्षण विद्यालय या महाविद्यालय का नाम, संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, प्रशिक्षण सत्र, प्रशिक्षण उत्तीर्णता का वर्ष, शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्रमांक एवं उत्तीर्णता का वर्ष, नियुक्ति या नियोजन पत्र का पत्रांक एवं दिनांक, नियोजन इकाई का नाम तथा अभ्युक्ति के अलावा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जांच हुई है या नहीं की जानकारी देनी है।
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि तक विद्यालयों से विहित प्रपत्र में जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया गया है।
रामेश्वर ¨सह, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।