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सख्ती बढ़ी : अब अल्टरनेट दिन पर दुकान खोलने की तैयारी में जुटा प्रशासन

बक्सर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है। इसको लेकर ि

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 09:49 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 09:49 PM (IST)
सख्ती बढ़ी : अब अल्टरनेट दिन पर दुकान खोलने की तैयारी में जुटा प्रशासन
सख्ती बढ़ी : अब अल्टरनेट दिन पर दुकान खोलने की तैयारी में जुटा प्रशासन

बक्सर : जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है। इसको लेकर जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉफ्रेसिग के जरिए बैठक की गई। इस दौरान कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति में बचाव हेतु गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा दिए गए नवीनतम आदेशों के अनुपालनार्थ चर्चा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अल्टरनेट दिन पर दुकान खोलने की रणनीति पर विचार किया गया और इस बाबत आदेश दिए गए।

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बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि 15 अप्रैल 2021 से 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध या कड़ाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। डीएम ने बताया कि पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया था, अब उसे संशोधित करते हुए शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। अब दुकानों को छह बजे तक बंद कर देना होगा। डीएम ने कहा कि सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय भी शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। डीएम ने कहा कि बाजारों में भीड़-भाड़ न हो, इसके लिए उसका फैलाव किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार एवं मुहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट दिन पर खोलने की योजना बनाने का निर्देश दोनों अनुमंडल के एसडीओ को दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉफ्रेसिग के जरिए जिला के सभी अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव, दोनों अनुमंडल के एसडीओ उपस्थित थे।

पूरी तरह से बंद रहें शॉपिग मॉल एवं सिनेमा हॉल

डीएम ने कहा कि सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्विमिग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। राज्य में रात्रि 9 बजे से प्रात: 05 बजे तक नाईट क‌र्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, बस, हवाई एवं रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।

रेस्टोरेंट-होटल में बैठकर खाने पर लगा प्रतिबंध

बैठक में कहा गया कि रेस्टोरेंट-होटल, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन भी रात्रि 9 बजे तक ही किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। यह रोक दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। कहा गया कि दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की निर्धारित रहेगी। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे।

अनावश्यक भीड़ के नियंत्रण को लगाई जाएगी धारा 144

आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा एवं भादवि की धारा 189 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैकिग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी।

सीएस को एम्बुलेंस बढ़ाने का फरमान

आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की संख्या किराये पर लेकर भी बढ़ाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। भविष्य में कोविड केयर सेंटर एवं हेल्थ सेंटर पर बेड की संख्या 1000 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए अतिरिक्त भवनों को भी चिह्नित करने का निर्देश एसडीओ बक्सर एवं डुमरांव को दिया गया। सभी आवश्यक दवाओं, मानव बल की उपलब्धता की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा।

कोविड कक्ष से होगी होम आइसोलेशन की मॉनिटरिग

होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की प्रतिदिन मॉनिटरिेंग कोविड नियंत्रण कक्ष से होगी। जरूरत पड़ने पर प्रतिदिन ऑक्सीजन, बुखार जांचने एवं स्थिति गंभीर होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर, उच्चतर कोविड सेंटर लाने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु माइकिग के द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनकी स्थिति की भी समीक्षा लगातार करने का आदेश दिया गया। ताकि आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक कलस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके।


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