ड्राइविग लाइसेंस को ऑनलाइन आवेदन के साथ करें भुगतान
बक्सर। नए परिवहन नियमों के लागू होने के बाद लोगों में वाहनों के कागजात को दुरुस्त कराने की होड़ मची हुई है। जिन लोगों के पास ड्राइविग लाइसेंस नहीं है वे अब परिवहन कार्यालय में पहुंचकर लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन देने के दौरान निर्धारित शुल्क को जमा करने के लिए परिवहन कार्यालय में बने काउंटर पर लंबी कतारें लग जा रही हैं जिसको देखते हुए ऑनलाइन शुल्क जमा करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बक्सर। नए परिवहन नियमों के लागू होने के बाद लोगों में वाहनों के कागजात को दुरुस्त कराने की होड़ मची हुई है। जिन लोगों के पास ड्राइविग लाइसेंस नहीं है, वे अब परिवहन कार्यालय में पहुंचकर लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन देने के दौरान निर्धारित शुल्क को जमा करने के लिए परिवहन कार्यालय में बने काउंटर पर लंबी कतारें लग जा रही हैं, जिसको देखते हुए ऑनलाइन शुल्क जमा करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं जिससे कि, उन्हें लंबी कतारों में लगने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ उनके समय की भी बचत होगी। पहले जहां लर्निंग ड्राइविग लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, अब इसके लिए निर्धारित शुल्क को भी ऑनलाइन जमा करना होगा। पहले लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए विभाग के काउंटर पर लंबी कतारों में खड़े होते थे। ऐसे करेगा ऑनलाइन सिस्टम काम
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग के वेबसाइट पर जाकर सारथी लॉगिग को क्लिक करने पर अलग पेज खुलेगा। इसमें राज्य का नाम बिहार सेलेक्ट करना है। इसके बाद खुलने वाले पेज पर ड्राइविग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। वहीं, ऑनलाइन शुल्क जमा करने का भी ऑप्शन भी दिखेगा। इसको भरने के बाद आवेदन आईडी जेनरेट होगा। इसको डाउनलोड कर जिला परिवहन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले काउंटर पर जाना है। यहां अधिकारी फॉर्म का सत्यापन करेंगे। उम्र के साक्ष्य के तौर पर मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा। यदि ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया है, तो बायोमैट्रिक हस्ताक्षर और फोटो कराने की अनुमति मिलेगी। यह प्रक्रिया पूरी करते ही लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद आवेदक का टेस्ट लिया जाएगा जिसके बाद उसका स्थाई लाइसेंस बनेगा।