अब ऑनलाइन मिलेगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि
बक्सर। कन्या शिशु के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर राज्य में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। जिसके तहत कन्या शिशु का 2 वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण टीकाकरण सम्पन्न कराने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2000 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है।
बक्सर। कन्या शिशु के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर राज्य में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। जिसके तहत कन्या शिशु का 2 वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण टीकाकरण सम्पन्न कराने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2000 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोत्साहन धनराशि को ई-जननी पोर्टल पर ऑनलाइन करने का प्रावधान भी किया गया है।
ऑनलाइन इंट्री में गति लाने के लिए इंट्री प्रक्रिया को कैम्पेन मोड में लाने की कवायद चल रही है। इसको लेकर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि पोर्टल पर सम्पूर्ण टीकाकरण के तहत लक्ष्य के अनुपात में प्रगति कम है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि के लक्ष्य के अनुपात में वृद्धि लाने के लिए पोर्टल पर शत-प्रतिशत आंकड़ों की इंट्री जरूरी है। इसके लिए योग्य लाभार्थियों का आवेदन जमा करवाने एवं उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की इंट्री में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। - 17 से 25 अक्टूबर जमा होंगे आवेदन
ड्यू लिस्ट के मुताबिक 17 से 25 अक्टूबर तक घर-घर जाकर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण का विवरण आशाकर्मी जमा करेंगी। साथ ही, जिनका आवेदन लंबित है उसे आशा द्वारा पूर्ण किया जाएगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड एवं माता के बैंक विवरण सहित अन्य दस्तावे•ा भी जमा कराएं जाएंगे। जिसका अनुश्रवण एएनएम, आशा फैसीलिटेटर एवं बीसीएम द्वारा किया जाएगा। इस दौरान 7 नवंबर तक पोर्टल पर इंट्री: एएनएम एवं आशा फैसीलिटेटर 30 अक्टूबर तक आवेदनों को लेखपाल के पास जमा करेंगी। जिसे 7 नवंबर तक लेखपाल द्वारा अपलोड किया जाएगा। जिला से लेकर स्थानीय स्तर तक कार्य का सघन अनुश्रवण जिला प्रतिरक्षण पदधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही, संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति को नियमित ईमेल एवं व्हाट्सएप्प के जरिए भेजा जाएगा। - किन्हें मिलेगा योजना का लाभ इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को बिहार का निवासी तथा गरीब परिवार का होना चाहिए। लाभार्थी के घर से कोई भी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। कन्या शिशु का जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड अनिवार्य है। वहीं, 25 फरवरी 18 के पश्चात कन्या शिशु की आयु दो वर्ष पूर्ण हो चुकी हो एवं दो वर्ष की आयु तक दिए जाने वाले सभी टीके लग चुके हों।