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विकास के नाम पर कमाई करने वालों को आरटीआइ से वंचित रखेगी नप

डुमरांव नगर परिषद उन लोगों को संशोधित सूचना का अधिकार का लाभ नहीं देगी, जो इसे कमाई का जरिया बना रहे हैं। बोर्ड की 31 अगस्त को हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव कार्यवाही पुस्तिका में लिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 05:17 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 05:17 PM (IST)
विकास के नाम पर कमाई करने वालों को आरटीआइ से वंचित रखेगी नप
विकास के नाम पर कमाई करने वालों को आरटीआइ से वंचित रखेगी नप

बक्सर । डुमरांव नगर परिषद उन लोगों को संशोधित सूचना का अधिकार का लाभ नहीं देगी, जो इसे कमाई का जरिया बना रहे हैं। बोर्ड की 31 अगस्त को हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव कार्यवाही पुस्तिका में लिया गया है। बैठक की कार्यवाही पुस्तिका के प्रस्ताव सं.-3 में वार्ड पार्षद छोटक शर्मा, अख्तर हुसैन, मोहम्मद नसीम तथा कसमुद्दीन ने प्रस्ताव लाया था कि पिछले दो माह से कतिपय लोग विकास में बाधा डालने तथा आर्थिक लाभ लेने के लिए अधिनियम का दुरुपयोग कर रहे हैं।

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बहुमत से तय किया गया है कि विशेष परिस्थिति में नगरपालिका अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जनहित में कार्य कराया जाता है। जनहित के कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए ये लोग सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। ताकि, नियमानुकूल कार्रवाई के साथ ही संशोधित सूचना का अधिकार के दुरुपयोग रोका जा सके। नगर परिषद के चेयरमैन विभा मिश्र ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश के आलोक में कहना है कि नगर निकाय अपने कार्य कार्यों के निर्वहन के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। नगर निकाय को संविधान से अपनी पर्याप्त शक्ति प्रदान है। अदालत ने साफ किया है कि नगर निकाय क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास कार्य होता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार केवल निकाय को ही है। निकाय का विकास नगर निकाय का बोर्ड तय करेगा। उधर, बोर्ड में आए इस प्रस्ताव के बाद इस मसले पर राजनीतिक सरगर्मी तेज है।


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