कन्या विवाह योजना में लाभ का इंतजार होगा खत्म
प्रखंड कार्यालयों में वर्षों से धूल फांक रही कन्या विवाह योजना के आवेदनों के दिन बहुरने के आसार जगे हैं। बहुत जल्द इस योजना के तहत आवेदकों को लाभ मिलने लगेगा। हालांकि, इसका स्वरूप इस पर बदला हुआ रहेगा और लाभ की राशि सीधे खाते में हस्तानांतरित होगी।
बक्सर । प्रखंड कार्यालयों में वर्षों से धूल फांक रही कन्या विवाह योजना के आवेदनों के दिन बहुरने के आसार जगे हैं। बहुत जल्द इस योजना के तहत आवेदकों को लाभ मिलने लगेगा। हालांकि, इसका स्वरूप इस पर बदला हुआ रहेगा और लाभ की राशि सीधे खाते में हस्तानांतरित होगी। योजना मे लंबित पड़े आवेदनों से संबंधित बैंक के पासबुक और आधार कार्ड की छाया प्रति की मांग समाज कल्याण विभाग ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों से की है।
इस बाबत जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना में पहले डिमांड ड्राफ्ट से राशि का भुगतान किया जाता था लेकिन अब विभाग द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाना है। पुराने आवेदनों में बैंक पासबुक एवं पहचान पत्र ना होने की स्थिति में राशि के हस्तांतरण में समस्या सामने आ रही थी। जिसके आलोक में संबंधित लाभुकों से उक्त दस्तावेज जमा कराने को कहा जा रहा है।
बताते चलें कि केवल सदर प्रखंड में ही कन्या विवाह योजना से संबंधित तकरीबन डेढ़ हजार आवेदन लंबित हैं। हालांकि, बीडीओ ने बताया कि सभी लाभुकों को शीघ्र अतिशीघ्र राशि का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। बाल विवाह समाप्त करने के लिए सरकार की योजना बाल-विवाह को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत अभिभावकों को उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद करने व जन्म निबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवार में 2005 के बाद जन्मी बेटियों को सरकार की ओर से 5000 रुपये का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी के पास इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 60 हजार तक है, उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष बाद करने पर उसे प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब भी कर सकते हैं आवेदन
गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रहे वैसे परिवार जिनकी बेटियों की 18 वर्ष की उम्र के बाद शादी शादी हुई है और अबतक योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, वे अब आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र, विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र के साथ लाभुक का आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर देना पड़ता है।