Move to Jagran APP

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान को धार देंगे मुखिया

बाल विवाह और दहेज उन्मूलन जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में मुखिया सहयोग करेंगे। महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक एवं समाज कल्याण विभाग के परियोजना निदेशक द्वारा जारी निर्देश के आलोक में शुक्रवार को नगर भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित कानूनों की जानकारियों से मुखिया जी को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में मुखिया के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक भी शामिल हुए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Nov 2019 10:00 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 10:00 PM (IST)
बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान को धार देंगे मुखिया
बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान को धार देंगे मुखिया

बक्सर : बाल विवाह और दहेज उन्मूलन जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में मुखिया सहयोग करेंगे। महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक एवं समाज कल्याण विभाग के परियोजना निदेशक द्वारा जारी निर्देश के आलोक में शुक्रवार को नगर भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित कानूनों की जानकारियों से मुखिया जी को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में मुखिया के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक भी शामिल हुए।

loksabha election banner

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ सदर एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने मुखियागणों के साथ किया। इस दौरान उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं दहेज उन्मूलन पर प्रकाश डाला और इसकी बारीकियों के बारे में संक्षेप में सभी को अवगत कराया। तत्पश्चात, प्रशिक्षक पुतुल पांडेय के द्वारा सभी को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी लड़की का विवाह जो 18 साल से कम उम्र की हो और एक ऐसे लड़के का विवाह जो 21 साल से कम का हो, बाल विवाह कहलाएगा और इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बाल विवाह के लिए कौन लोग दोषी करार दिए जाएंगे, इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, इसकी शिकायत कहां की जा सकती है, बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह से संबंधित मामलों में याचिका दायर करने के प्रावधान और बाल विवाह के कुप्रभाव आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस क्रम में समाज में दहेज प्रथा का दुष्प्रभाव और उसको रोकने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया। मौके पर चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक समेत अन्य लोग मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.