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मो.इस्लाम की हत्या के मुकदमे से चंदन मिश्रा बरी

बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 कोर्ट में शुक्रवार को हत्या मामले की सुनवाई की गई। इसने कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुख्यात चंदन मिश्रा व सुमित गुप्ता को मुकदमे से बरी कर दिया। घटना 2015 में घटी थी जब नया भोजपुर में स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में इस्लाम मियां की गोली मार कर हत्या की गई थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 07:27 PM (IST)Updated: Sat, 19 Oct 2019 06:18 AM (IST)
मो.इस्लाम की हत्या के मुकदमे से चंदन मिश्रा बरी

बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 कोर्ट में शुक्रवार को हत्या मामले की सुनवाई की गई। इसने कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुख्यात चंदन मिश्रा व सुमित गुप्ता को मुकदमे से बरी कर दिया। घटना 2015 में घटी थी, जब नया भोजपुर में स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में इस्लाम मियां की गोली मार कर हत्या की गई थी। हालांकि, व्यवसायी राजेन्द्र केसरी की हत्या में उम्र कैद की सजा भुगत रहे चंद को जेल से रिहाई नहीं मिलेगी।

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इस सम्बंध में अधिवक्ता अजित कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी सबाना बेगम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन, पुलिस मुकदमे में आरोप को साबित करने के लिए साक्ष्य कोर्ट में पेश नही कर पाई। जिससे कोर्ट ने अभियुक्तों को मुकदमे से बरी कर दिया। सुमित गुप्ता वाराणसी के मडुआडीह का निवासी है।


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