आईओ कार्यालय में गोलीबारी मामले में चंदन-शेरू बरी
डुमरांव नगर थाना में गोलीबारी के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को फास्ट ट्रैक।
बक्सर। डुमरांव नगर थाना में गोलीबारी के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 द्वारा शुक्रवार को रिहाई दे दी गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मौके पर घटना से संबंधित कोई साक्ष्य नही मिलने के कारण यह फैसला लिया गया।
गौरतलब है कि 2013 में डुमरांव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालय में घुसकर अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में बॉडीगार्ड साजिद अहमद के बयान पर डुमरांव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसके आलोक में पुलिस द्वारा चंदन मिश्रा, धीरज मिश्रा, गोलू तिवारी और मुन्ना ओझा के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। जहां आरोपितों के अधिवक्ता अजीत कुमार मिश्रा द्वारा बचाव में दलीलें पेश की जा रही थीं। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोई साक्ष्य नही होने के कारण कोर्ट द्वारा सभी आरोपितों को आरोपों से बरी करते हुए रिहा के आदेश जारी किए गए। हालांकि, व्यवसाई राजेंद्र केसरी हत्या मामले में दोनों सजायाफ्ता हैं, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आएंगे।