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जमीन घोटाला में पूर्व अंचलाधिकारी की जमानत याचिका खारिज

शहर में चर्चित चर्च की जमीन घोटाला में सदर के पूर्व अंचलाधिकारी श्रीभगवान सिंह की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सीओ श्रीभगवान सिंह को जमानत देने से मना कर दिया। इसके साथ ही उनका अब जेल जाना तय माना जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 06:31 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 06:31 PM (IST)
जमीन घोटाला में पूर्व अंचलाधिकारी की जमानत याचिका खारिज
जमीन घोटाला में पूर्व अंचलाधिकारी की जमानत याचिका खारिज

बक्सर । शहर में चर्चित चर्च की जमीन घोटाला में सदर के पूर्व अंचलाधिकारी श्रीभगवान सिंह की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सीओ श्रीभगवान सिंह को जमानत देने से मना कर दिया। इसके साथ ही उनका अब जेल जाना तय माना जा रहा है।

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मामला शहर के प्राइम लोकेशन पर बेशकीमती चर्च की जमीन का गलत तरीके से दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह के आदेश पर सदर प्रखंड के वर्तमान अंचलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने नगर थाने में 2 जनवरी को पूर्व सीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने दिए आवेदन में बताया था कि बिना उच्च अधिकारियों के इजाजत के पूर्व सीओ ने फर्जी तरीके से चर्च की जमीन की विशेष लोगों के नाम पर जमाबन्दी कर दी थी। उनके आदेश के आधार पर हल्का कर्मचारी चंद्रभूषण प्रवीण ने जमाबन्दी रसीद काट दी थी। बाद में इसी जमाबंदी को आधार बना भू-माफियाओं ने चर्च की जमीन कई लोगों को बेच दी और धार्मिक जमीन पर आवासीय एवं व्यावसायिक भवन बन गए। इस संबंध में अधिवक्ता अजित कुमार मिश्रा ने बताया कि जमाबन्दी रद्द करने के लिए अपर जिला समाहत्र्ता ने आदेश दिया था। उन्हीं के कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। जिसमें कोर्ट ने पिछले फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में चर्च गेट व उसके आस-पास पर्चा चिपकाया था। विपक्षी पार्टी को 6 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया था। उन्होंने बताया कि इसी मामले में पुलिस की बढ़ती दबिश की वजह से पूर्व सीओ श्री भगवान सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका जिला जज कोर्ट में डाली थी। लेकिन उनके ऊपर लगे आरोपों को संगीन मानते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।


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