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बिना पुर्जा के दवा बेचने पर नपेंगे दुकानदार

जिला प्रशासन दवा दुकानदारों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है। अब चिकित्सक के पुर्जा बगैर दवा बेचनेवाले दुकानदारों की खैर नहीं रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Sep 2018 04:26 PM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 04:26 PM (IST)
बिना पुर्जा के दवा बेचने पर नपेंगे दुकानदार
बिना पुर्जा के दवा बेचने पर नपेंगे दुकानदार

बक्सर । जिला प्रशासन दवा दुकानदारों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है। अब चिकित्सक के पुर्जा बगैर दवा बेचनेवाले दुकानदारों की खैर नहीं रहेगी। डुमरांव अनुमंडलीय औषधि निरीक्षक निशी तोपने ने मंगलवार को कोरानसराय बाजार एवं स्थानीय नगर के दर्जनों अंग्रेजी दवा दुकानों पर पहुंचकर नारकोटिक्स एक्ट तथा शेड्यूल एच की दवाओं की बिक्री नहीं करने को लेकर चेतावनी दी।

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चिकित्सक के पुर्जा के बगैर दवा का विक्रय गैर-कानूनी है तथा मरीजों द्वारा इनका उपभोग घातक साबित हो सकता है अंकित पोस्टर दुकानों पर चस्पाया गया। इस आशय की पुष्टि करते हुए औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी एवं अनुमंडलाधिकारी के आदेश के आलोक में दवा दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलती है कि मेडिकल स्टोर संचालक चिकित्सकों बगैर पर्चा दिए दवा दे देते हैं। नशा करने वाले लोग अपनी लत को पूरा करते हैं। अब इस तरह की दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून बन चुका है। गड़बड़ी किए जाने पर ड्रग्स एण्ड केमिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना कैशमेमो के किसी भी व्यक्ति को ऐसी दवा बेचते हुए पकड़े जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा दो दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया।


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