परिवहन विभाग ने ड्राइ¨वग लाइसेंस समेत कई शुल्कों में की वृद्धि
जागरण संवाददाता, आरा:परिवहन विभाग ने बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के तहत विभिन्न प्रक
जागरण संवाददाता, आरा:परिवहन विभाग ने बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के तहत विभिन्न प्रकार के अधिभारों में संशोधन करते हुए कई तरह के शुल्कों में दो गुणा से अधिक वृद्धि किया है। यहां तक की कभी न लगने वाला शुल्क भी अब पांच सौ रुपए लगेगा। परिवहन विभाग की शुल्क की ये नई दरें 9 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। विभाग ने केवल स्थाई रजिस्ट्रेशन व लर्निंग टेस्ट में राहत दिया है। स्वामित्व स्थानांतरण में कभी न लगने वाला शुल्क अब पांच सौ रुपए लगेंगे। जिला परिवहन कार्यालय ने नई दरों पर शुल्क वसूलने के लिए विभाग से तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। यानी नई दरों पर शुल्क की वसूली की पूरी तैयारी विभाग कर लिया है।
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स्थाई निबंधन व लर्निंग टेस्ट में मिली बड़ी राहत: परिवहन विभाग ने स्थाई निबंधन व लर्निंग टेस्ट शुल्क में बड़ी राहत दिया है। पहले लर्निंग टेस्ट के लिए दो सौ रुपये शुल्क लगते थे अब यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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9 अक्टूबर से लागू होगी शुल्क की नई दरें: परिवहन विभाग ने शुल्क की जो नई दरें लागू किया है वह 9 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। नई दर पर शुल्क की वसूली के लिए विभाग अपनी पूरी तैयारी कर लिया है।
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परिवहन विभाग ने इनका बढ़ाया शुल्क:
- लर्निंग लाइसेंस शुल्क 480 रुपए के बदले अब 790 रुपए
- स्थाई ड्राइ¨वग लाइसेंस 1290 रुपए के बदले 2250 रुपए
- दो पहिया वाहनों का अस्थाई निबंधन शुल्क 90 रुपए के बदले 200 रुपए
- चार पहिया वाहनों का अस्थाई निबंधन शुल्क 140 रुपए के बदले 400 रुपए
- छह पहिया वाहनों के अस्थाई निबंधन शुल्क 270 रुपए के बदले 500 रुपए
- भारी वाहनों के अस्थाई निबंधन शुल्क 350 रुपए के बदले 700 रुपए
- स्वामित्व स्थानांतरण शून्य रुपए के बदले अब 500 रुपए
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बॉक्स
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Þ परिवहन विभाग से लागू शुल्क की नई दरें 9 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। नई दर पर शुल्क की वसूली के लिए विभाग से सभी तकनीकी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करा लिया गया है। आम लोगों की जानकारी व सुविधाओं के लिए नई बढ़ी हुई दरें कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा कर दिया है।
माधव कुमार ¨सह
जिला परिवहन पदाधिकारी
भोजपुर।