कोर्ट में 31 मार्च तक सिर्फ अतिआवश्यक मामले की होगी सुनवाई
कोरोना वायरस को लेकर आरा सिविल कोर्ट पूरी तरह अलर्ट मोड में है।
आरा। कोरोना वायरस को लेकर आरा सिविल कोर्ट पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिला जज पी.सी चौधरी ने शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान आदेश दिया कि मेडिकल जांच या मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाने के बाद ही पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज जाए। भोजपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि आरा कोर्ट से जेल भेजे जाने से पहले थर्मल जांच सुनिश्चित कराई जाए। जेल में बंद कैदी/बंदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के द्वारा रिमांड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारे देश की बात है, देश के लिए करना है। उनके साथ प्रथम अपर जिला जज आरके सिंह, तृतीय अपर जिला जज त्रिभुवन यादव व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर जिला जज मुकेश कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी थे। जिला जज श्री चौधरी ने कहा कि कोर्ट परिसर में भीड़ नहीं हो, साफ सफाई रहे, इसलिए स्वयं अपने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे है। उन्होंने कहा कि परिसर में भीड़ नहीं लगाएं और न हीं परिसर के बाहर। उन्होंने अधिवक्ताओं से निवेदन किया कि कोर्ट में कम से कम आएं। 31 मार्च तक सिर्फ अति आवश्यक जमानत ही कोर्ट में सुनवाई होगी। अन्य केस में स्वत: तारीख दे दी जाएगी। उनको मोबाइल पर मैसेज भेज दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के बचाव के मुहिम में अधिवक्तागण साथ दे रहे है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि बच्चे व उम्रदराज लोग घर पर रहें और काम पर नहीं जायें। दस दिन का समय है। अपने व देश हित के लिए कार्य करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोगो के बीच जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। जिला जज श्री चौधरी ने कहा कि उनके द्वारा कई निर्देश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी वारंटी या बंदी का कोरोना वायरस के मेडिकल जांच के बिना रिमांड नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी न्यायिक पदाधिकारी व स्टाफ को सैनिटाइजर, हैंडवास व साबुन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही कोर्ट व परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निबंधन कार्यालय समेत अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए समुचित उपाय किया जाएगा। इधर, जिला बार एशोसियेशन आरा सिविल कोर्ट भोजपुर के जिला सचिव विद्या निवास सिंह ऊर्फ दीपक सिंह ,उपाध्यक्ष संजय सिंह ,सहायक सचिव अरविन्द कुमार पाण्डेय ने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ कोर्ट परिसर के मेन गेट के बाहर आम जनता को बिना वजह आने से आग्रह कर रोका गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक न्यायालय में किसी मुवकिल के मुकदमों में पैरवी नहीं करेंगे तो मुकदमा खारिज नहीं होगा।