हत्या के मामले में पांच को उम्र कैद
लगभग 11 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण ¨सह ने एक हत्या के मामले में पिता व उसके तीन पुत्र समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
भोजपुर। लगभग 11 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण ¨सह ने एक हत्या के मामले में पिता व उसके तीन पुत्र समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी ने बहस किया। 14 अगस्त 2006 को चौरी थानान्तर्गत ढकनी इंगलिस गांव निवासी शिव कुमार ¨सह, उपेंद्र ¨सह, राजमातो देवी, मनीष कुमार व चन्देश्वर ¨सह को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। जख्मी शिव कुमार ¨सह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना को लेकर मृतक के पुत्र जख्मी उपेंद्र ¨सह ने उसी गांव के अपने पट्टीदार छवि नाथ ¨सह व उसके तीन पुत्रों शारदा ¨सह, अनुज ¨सह, शर्मा ¨सह समेत पांच के खिलाफ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 9 गवाहों की गवाही कराई गई थी। सजा के ¨बदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण ¨सह ने दोषी पाते हुए आरोपी छवि नाथ ¨सह, शरदा ¨सह, अनुज ¨सह, शर्मा ¨सह व अनन्त ¨सह को भादवि की धारा 302/149 के तहत उम्र कैद व दस- दस हजार रुपया अर्थदण्ड 307 /149 तहत सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जबकि 27 आर्म्स एक्ट के तहत छवि नाथ ¨सह, शारदा ¨सह, अनुज ¨सह व शर्मा ¨सह को दो - दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो- दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।