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शराब तस्करी के मामले में आरोपित को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

दस महीना पूर्व भोजपुर जिला के चरपोखरी थाना के समीप हरियाणा से आ रहे एक ट्रक से 565 पेटी अंग्रेजी शराब बरामदगी के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके ¨सह ने बुधवार को छपरा जिला के बहेल्दी थानान्तर्गत अदमापुर गांव निवासी आरोपी दीपक कुमार को पांच वर्ष के सश्रम कैद व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 11:43 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 11:43 PM (IST)
शराब तस्करी के मामले में आरोपित को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
शराब तस्करी के मामले में आरोपित को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

आरा। दस महीना पूर्व भोजपुर जिला के चरपोखरी थाना के समीप हरियाणा से आ रहे एक ट्रक से 565 पेटी अंग्रेजी शराब बरामदगी के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके ¨सह ने बुधवार को छपरा जिला के बहेल्दी थानान्तर्गत अदमापुर गांव निवासी आरोपी दीपक कुमार को पांच वर्ष के सश्रम कैद व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल 2018 को चरपोखरी थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के बोतल आ रहा है। थाना के समीप चे¨कग के दौरान पुलिस द्वारा ट्रक को रोकने के लिए हाथ देने बाद ड्राईवर ने ट्रक को तेजी से लेकर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। लेकिन खलासी दीपक कुमार पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक से 565 पेटी से कुल 7816 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद किया था। खलासी ने पुलिस को बताया था कि उक्त शराब हरियाणा से लाया जा रहा है। स्पीडी ट्रॉयल के तहत कोर्ट ने 9 माह में मुकदमा के ट्रायल पूरी करने बाद उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए एवं 38 के तहत दोषी पाते हुए आरोपी दीपक कुमार को उक्त सजा सुनाई।

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