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आपराधिक चरित्र के प्रत्याशी को प्रकाशित कराना पड़ेगा सूचना

लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं चुनाव की पवित्रता और मर्यादा को कायम रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए दिशा- निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देश के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Oct 2020 05:04 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2020 08:08 PM (IST)
आपराधिक चरित्र के प्रत्याशी को  प्रकाशित कराना पड़ेगा सूचना
आपराधिक चरित्र के प्रत्याशी को प्रकाशित कराना पड़ेगा सूचना

आरा। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं चुनाव की पवित्रता और मर्यादा को कायम रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए दिशा- निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देश के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक चरित्र के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार सूचना प्रकाशित कराना पड़ेगा।

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उन्होंने कहा कि पहला प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के चार दिनों के भीतर होना चाहिए। दूसरा प्रकाशन-पांचवां से आठवां दिन और तीसरा प्रकाशन नौवां दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक प्रकाशित कराना पड़ेगा। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी जिस राजनीतिक दल से संबद्ध हैं, उस राजनीतिक दल को भी अपनी पार्टी के वेबसाइट पर इसका सूचना अपलोड कराना है।

जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में उस राजनीतिक दल को संबंधित उम्मीदवार के लंबित आपराधिक मुकदमों यथा अपराध की प्रकृति, अध्यारोपित आरोप, संबंधित न्यायालय, केस नंबर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी है, ताकि लोकतंत्र में मतदाताओं को अपने उम्मीदवार एवं संबंधित राजनीतिक दल के बारे में सही- सही जानकारी प्राप्त हो सके। ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को उचित निर्णय लेने में सहूलियत हो सके। वैसे उम्मीदवार के बारे में संबंधित राजनीतिक दल को उनकी उम्मीदवारी के चयन संबंधी कारणों को भी स्पष्ट करना है तथा बताना है कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी अन्य व्यक्ति का चयन उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं किया गया है। ऐसी सूचना का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र तथा एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उस राजनीतिक दल को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर आदि पर प्रसारित करनी है। उक्त विवरणी उस उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रचारित करनी है, कितु नाम- निर्देशन की पहली तिथि के दो सप्ताह पहले नहीं प्रचारित करनी है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत फैसला के आलोक में निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है।


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