महिला को निर्वस्त्र घुमाने के सभी दोषियों को सजा, RJD नेता को 7 साल की जेल
भोजपुर के बिहिया बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और मारपीट,आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा के सभी आरोपियों को आज सजा सुनाई गई। इसमें राजद नेता को भी सात साल की सजा सुनाई गई है।
भोजपुर, जेएनएन। बिहिया बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिये गये सभी आरोपितों को आज सजा सुनायी गयी। पीड़ित महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही, अन्य 15 दोषियों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।साथ ही अदालत ने सभी आरोपितों को दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि भोजपुर जिले में एक युवक का शव बरामद होने के बाद महिला पर हत्या का आरोप लगाते हुए बिहिया बाजार में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। महिला की पिटाई की गई, साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई।
मामले पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी की अदालत ने सभी दोषियों को आज सजा सुनायी है।
मालूम हो कि बीते 28 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय कर दी गयी थी। मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों के बाद अदालत का ये फैसला आया है।
एडीजे-1 की अदालत ने मामले के 20 आरोपितों में से पांच आरोपितों को महिला को निर्वस्त्र करने का दोषी माना और अन्य 15 आरोपितों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी माना है।