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मेड इन मुंगेर के हथियारों संग दानापुर-टाटा एक्सप्रेस ट्रेन से हुआ था गिरफ्तार, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

साल 2018 में झाझा स्टेशन से एक हथियार तस्कर मेड इन मुंगेर के हथियारों संग गिरफ्तार किया गया था। दानापुर-टाटा एक्सप्रेस ट्रेन से हथियार की डिलीवरी करने जा रहे तस्कर को तीन साल बाद सजा सुनाई गई है।

By Shivam BajpaiEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2022 08:42 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2022 08:42 PM (IST)
मेड इन मुंगेर के हथियारों संग दानापुर-टाटा एक्सप्रेस ट्रेन से हुआ था गिरफ्तार, अब कोर्ट ने सुनाई सजा
बिहार के आर्म्स तस्कर को मिली तीन साल बाद सजा।

संवाद सहयोगी, लखीसराय : मुंगेर के एक आर्म्स तस्कर को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे तृतीय न्यायालय के न्यायाधीश श्रीराम झा ने पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। मुंगेर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव के मु. हबीब के पुत्र मु. कासिम को झाझा रेल थाना कांड संख्या 83/18, एसटी नंबर 115/18 के विचारण के पश्चात सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि 19 अप्रैल 2018 को पटना-हवड़ा रेलखंड के झाझा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर डाउन दानापुर-टाटा एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी में किसी यात्री की पाकेटमारी हो गई। इस दौरान यात्रियों ने शोर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरपीएफ के जवान उक्त बोगी में आए लोगों को शांत कराने लगे। उधर आरपीएफ को देखते ही उक्त बोगी में सवार मु. कासिम भागने लगा। आरपीएफ ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कमर में बंधे खाकी रंग के थैला से मैग्जीन सहित पांच देसी पिस्टल एवं चार अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुआ।

पूछने पर उसने बताया कि वह उक्त हथियार बेचने के लिए टाटा में जा रहा था। न्यायाधीश ने विचारण के पश्चात मु. कासिम को धारा 25 (1-बी) में पांच वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 25 (1-बी) ए में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 20 (2) में पांच वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 20 (1) में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने में एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मु. फारूख आलम एवं रामविलास शर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरविंद कुमार सुधांशु ने बहस में भाग लिया।


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