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UNLOCK 4.0 Guideline in Bihar: भागलपुर में छह अगस्त तक धारा 144 लागू, यह है नई गाइडलाइन

UNLOCK 4.0 Guideline in Bihar कोरोना का टीका लेने वालों को सरकारी कार्यालय आने की मिली छूट। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्रों को लगाएंगे टीका। स्कूल-कॉलेजों में नहीं होगा किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 06 Jul 2021 02:53 PM (IST)Updated: Tue, 06 Jul 2021 02:53 PM (IST)
UNLOCK 4.0 Guideline in Bihar: भागलपुर में छह अगस्त तक धारा 144 लागू, यह है नई गाइडलाइन
भागलपुर में गश्‍ती लगाती है। अनलॉक चार के लिए गाइडलाइन जारी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। UNLOCK 4.0 Guideline in Bihar:अनलॉक-4 में भी दुकानदारों को कोई खास राहत नहीं मिली है। सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुल सकेंगी। सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में सौ फीसद उपस्थिति के साथ सामान्य रूप कार्य होंगे। कोरोना का टीका लेने वाले आगंतुक को कार्यालय आने में छूट दी गई है। जिले में छह अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है।

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सोम, बुध व शुक्र को खुलने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान

इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून एवं पार्लर, सोना-चांदी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्पोटर्स व खेलकूद सामग्री की दुकान, साइकिल व साइकिल मरम्मत की दुकान, मोची, ड्राय क्लीनर्स की दुकान।

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी दुकानें

कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ऑटोमोबाइल वक्र्स, गैरेज, सर्विङ्क्षसग सेंटर, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट््यूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित), रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान व अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं है।

प्रतिदिन खुलने वाली दुकान व प्रतिष्ठान

पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, ठेला पर फल एवं सब्जी की धूम-घूम कर बिक्री सहित खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें।

इस शर्त के साथ खुलेगी दुकान व प्रतिष्ठान

दुकान व प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपायोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

-दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में शारीरक दूरी मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।

मास्क पहनकर जा सकेंगे पार्क

सभी पार्क सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। पार्क जाने वालों कोविड नियमों का पालन करना होगा। मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सभी जिम, क्लब, स्विङ्क्षमग पूल, स्टेडियम, पार्क एवं उद्यान 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। यहां वैसे ही लोग जा सकेंगे, जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। साथ ही यहां शरीरिक दूरी का पालन करना होगा।


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