सीएस ने कर्मचारियों के स्थानांतरण में की मनमानी
भागलपुर। जिले में 34 कर्मचारियों का सिविल सर्जन ने स्थानांतरण किया जो तीन वर्ष से लेकर 10 वर्षो तक ए
भागलपुर। जिले में 34 कर्मचारियों का सिविल सर्जन ने स्थानांतरण किया जो तीन वर्ष से लेकर 10 वर्षो तक एक ही स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थे। इन कर्मचारियों में क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के चार कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि स्वास्थ्य उप निदेशक ने कर्मचारियों के स्थानांतरण में मनमानी और बिना अनुमोदन लिए स्थानांतरण करने का आरोप लगाया है।
पूर्व क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉ. ओम प्रकाश प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और प्रधान सचिव को दिए पत्र में कहा है कि मेकर और चेकर के रूप में नामित प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी सिविल सर्जन द्वारा स्थानांतरण किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के पूर्व उप निदेशक से सिविल सर्जन को अनुमोदन लेना चाहिए था। लेकिन इस नियम की भी अनदेखी की गई। स्थिति यह है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ ही अनुमोदन पत्र भी लगा दिया गया है जबकि पहले अनुमोदन लेने के बाद स्थानांतरण करने का नियम है। क्षेत्रीय अपर निदेशक कार्यालय के प्रमोद कुमार दुबे, विनोद कुमार, राजीव नयन और राजू प्रसाद का स्थानांतरण किया गया है। दूसरी तरफ सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार ने कहा है कि स्थानांतरण नियम के अनुकूल हुआ है। साथ ही स्थानांतरण पत्र में अनुमोदन देने की स्वीकृति भी संलग्न है। सरकार के आदेश के मुताबिक मुझे उन कर्मचारियों का स्थानांतरण करना था जो तीन से 10 वर्षो तक तक एक ही कार्यालय में पदस्थापित हैं। इन कर्मचारियों का स्थानांतरण 30 मई को किया गया है।