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TMBU : टीएनबी कॉलेज में गलत तरीके से बहाल 14 कर्मियों की सेवा समाप्त Bhagalpur News

1987 में तत्कालीन प्राचार्य द्वारा बहाल किए गए इन कर्मचारियों के मामले में विशेष सचिव ने सुनवाई कर 2014 को निर्णय दिया था कि इन कर्मियों की नियुक्ति गलत है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 10:49 AM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 01:42 PM (IST)
TMBU : टीएनबी कॉलेज में गलत तरीके से बहाल 14 कर्मियों की सेवा समाप्त Bhagalpur News
TMBU : टीएनबी कॉलेज में गलत तरीके से बहाल 14 कर्मियों की सेवा समाप्त Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। बिहार सरकार ने टीएनबी कॉलेज में कार्यरत 14 कर्मचारियों की सेवा को अवैध करार दिया है। विवि का मानना है कि ऐसे कर्मियों की बहाली तीन दशक पूर्व हुई थी। राज्य सरकार ने अविलंब इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। कुलसचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि कार्यालय में सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है। वे इस पत्र के आधार पर कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेंगे, तभी किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कुलसचिव ने माना है कि पूर्व के नियुक्त इन कर्मियों की बहाली को सरकार ने फिर गलत ठहराया है। बताया गया कि तीसरी बार सरकार ने इस कर्मियों की नियुक्ति को गलत बताया है। सरकार ने 25 जुलाई को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 2014 में ही इन कर्मियों की सेवा गलत बताई जा चुकी है। इसके बावजूद विवि बार-बार दिशा-निर्देश मांगकर इस मामले में टाल मटोल करता रहा है।

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राशि की वसूली का दिया निर्देश

सरकार के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई करने भी बात कही है। सरकार ने इन कर्मचारियों को भुगतान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से राशि की वसूली करने को भी कहा है। संबंधित लोगों पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को भी कहा गया है। विशेष सचिव ने तीन महीने में की गई कार्रवाई पर प्रतिवेदन देने को कहा है।

2014 में ही पूरी हो गई थी सुनवाई

मालूम हो कि 1987 में तत्कालीन प्राचार्य द्वारा बहाल किए गए इन कर्मचारियों के मामले में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने सुनवाई कर 11 सितंबर 2014 को निर्णय दिया था कि इन कर्मियों की नियुक्ति गलत है। तत्कालीन शिक्षा सचिव ने तब इस तरह की बहाली से जुड़े एक पुराने मामले में कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था। इसकी तरह इन 14 कर्मचारियों के मामले में भी प्राचार्य नियुक्ति करने के लिए अधिकृत नहीं थे और बहाली असृजित और अस्वीकृत पद पर हुई थी।

अरुण कुमार सिंह (कुलसचिव, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय) ने कहा कि अभी मैं बाहर हूं। सरकार के विशेष सचिव का पत्र मिला है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। विवि सरकार के निर्देश का पालन करेगा। कर्मचारियों पर नियम के तहत कार्रवाई होगी।

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