TMBU प्रशासन ने हाईकोर्ट को दी तोमर की डिग्री रद करने की सूचना Bhagalpur News
TMBU प्रशासन ने कहा कि डिग्री रद किए जाने के बाद तोमर ने कोर्ट में अपील की थी कि उनका पक्ष जाने बिना ही विवि ने डिग्री रद कर दी।
By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 12:23 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 12:23 PM (IST)
भागलपुर [जेएनएन]। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री को रद किए जाने की जानकारी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाईकोर्ट को दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तोमर या उनके वकील ने मामले में पक्ष ठीक से नहीं रखा। विवि प्रशासन ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। तोमर की डिग्री रद करने का लिया गया फैसला बरकरार है।
कुलसचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि डिग्री रद किए जाने के बाद तोमर ने कोर्ट में अपील की थी कि उनका पक्ष जाने बिना ही विवि ने डिग्री रद कर दी। इसलिए उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने विवि को आदेश दिया था कि तोमर का पक्ष लिया जाए। विवि ने तोमर को कई बार बुलाया। अंतिम बार उनके वकील को दस दिन का समय दिया गया। लेकिन वकील ने पक्ष नहीं रखा। ऐसे में विवि ने अपनी ओर से रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को सौंप दी है।
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