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Acid attack : आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज, 19 अप्रैल छात्रा पर फेंका गया था तेजाब Bhagalpur News

19 अप्रैल 2019 को भागलपुर के अलीगंज स्थित एक महोल्‍ले में रहने वाली इंटर की छात्रा पर घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया था। छात्रा का इलाज भागलपुर वाराणसी और दिल्‍ली में हुआ था।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 09:23 AM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 09:23 AM (IST)
Acid attack : आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज, 19 अप्रैल छात्रा पर फेंका गया था तेजाब Bhagalpur News
Acid attack : आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज, 19 अप्रैल छात्रा पर फेंका गया था तेजाब Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। अलीगंज तेजाब कांड के आरोपित प्रिंस कुमार और राजा यादव की जमानत अर्जी सोमवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने खारिज कर दिया। दोनों शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में बंद हैं। प्रिंस की ओर से नियमित जमानत अर्जी पर वरीय अधिवक्ता ओमप्रकाश वर्णवाल और राजा की ओर से अजय कुमार सिन्हा ने बहस किया। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बचाव पक्ष की ओर से जमानत के लिए दी गई दलील पर विरोध दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।

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19 अप्रैल को घर में घुसकर छात्रा पर फेंका था तेजाब

19 अप्रैल 2019 की रात मोजाहिदपुर अंचल के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित अलीगंज निवासी छात्रा पर घर में घुसकर तेजाब से हमला किया गया था। हमले में गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को पहले मायागंज, पटना और वाराणसी में उपचार कराया गया लेकिन स्थिति बिगड़ते चले जाने पर उसे नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान झुलसी छात्रा ने 27 जून की रात दम तोड़ दिया था। घटना को लेकर शहर के लोग काफी आंदोलित हुए थे। महिलाएं, स्कूली बच्चे तक सड़कों पर बैनर, पोस्टर, मोमबत्ती मार्च आदि निकाल कर विरोध जताया था।

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