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जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस) आनंद कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को सुल्तानगंज में दवा व्यवसायी चेतन शंकर राजहंस पर जानलेवा हमला के दोषी विशाल आनंद को दस साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 02:16 AM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 06:14 AM (IST)
जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की सजा

भागलपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस) आनंद कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को सुल्तानगंज में दवा व्यवसायी चेतन शंकर राजहंस पर जानलेवा हमला के दोषी विशाल आनंद को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा साजिश के तहत घटना को अंजाम देने के मामले में दस साल व आ‌र्म्स एक्ट में पांच साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार अर्थदंड लगाया है।

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अभियोजन की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले अपर लोक अभियोजक श्रीप्रकाश भगत के अनुसार चार अक्टूबर 2017 को सुबह चेतन शंकर राजहंस अपनी दवा दुकान की साफ-सफाई कर रहे थे। उसी समय बदमाशों ने गाली चला दी। इसके बाद रिवाल्वर के बट से प्रहार कर जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में स्वजनों ने उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना से पूर्व 24 अक्टूबर 2012 को बबलू मंडल, डब्लू मंडल, दीपक मंडल व गिरजा यादव ने चेतन का अपहरण भी किया गया था। इस घटना में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले के अन्य आरोपित अमन कुमार को साक्ष्य के अभाव में पहले ही दोषमुक्त किया गया था।


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