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वायु प्रदूषण रोकने के‍ लिए प्रशासन ने उठाए कई कदम, कूड़ा जलाया तो खैर नहीं Bhagalpur news

मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियम-अधिनियम के पालन के लिए नवंबर से मार्च तक हर महीने और शेष अवधि दो महीने में बैठक करने के लिए कहा है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 22 Nov 2019 02:30 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 02:30 PM (IST)
वायु प्रदूषण रोकने के‍ लिए प्रशासन ने उठाए कई कदम, कूड़ा जलाया तो खैर नहीं Bhagalpur news

भागलपुर [जेएनएन]। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीएम प्रणव कुमार ने 30 नवंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक सरकार के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह के पत्र के आलोक में बुलाई गई है। डीएम ने मुख्यमंत्री के आदेश का अक्षरश: पालन करने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियम-अधिनियम के पालन के लिए नवंबर से मार्च तक हर महीने और शेष अवधि दो महीने में बैठक करने के लिए कहा है।

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प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि वे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को निर्देशित करें कि कूड़े को वाहनों पर ढंक कर ले जाएं। कूड़ा नहीं जलाएं, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे दंडित करें। शहर की प्रमुख सड़कों पर टैंकर से पानी का छिड़काव करें, ताकि धूल उडऩे की समस्या नहीं रहे। शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण खुले में नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री को ढंक कर रखा जाए।

यह मिला है निर्देश

-15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों की होगी पहचान

-वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की होगी जांच, होगी कार्रवाई

-शादी में हरित पटाखे का होगा उपयोग, अवैध पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

-डीजल और केरोसिन मिलाकर चलाने वालों और अनुज्ञप्तिधारी पर होगी कार्रवाई

-रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई

-बिना साउंड लिमिटर लगाए शादी, जुलूस, धरना, प्रदर्शन के दौरान नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर और डीजे

-साइलेंट जेनरेटर का होगा उपयोग, पुराना प्रतिबंधित

-नई ईंधन बचत तकनीक वाले ईंट भट्ठों को ही मिलेगा लाइसेंस।


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