अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
नई व्यवस्था के तहत अब जिला परिवहन कार्यालय के काउंटर से डीएल और आरसी नहीं मिलेगा। साथ ही डीलर भी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन बनवाकर नहीं ले जा सकेंगे।
भागलपुर [जेएनएन]। ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर (आरसी) लेने के लिए जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब डाकिया आपके पते पर डीएल और आरसी पहुंचाएगा।
नई व्यवस्था के तहत अब जिला परिवहन कार्यालय के काउंटर से डीएल और आरसी नहीं मिलेगा। साथ ही डीलर भी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन बनवाकर नहीं ले जा सकेंगे।
परिवहन विभाग के साथ एग्रीमेंट के अनुसार डीएल और आरसी संबंधित व्यक्ति घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग की होगी। ऐसी व्यवस्था होने से खासकर जिला मुख्यालय से दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। संबंधित व्यक्ति के घर तक पहुंचने के लिए डाक विभाग को परिवहन विभाग 15 रुपये भुगतान करेगा।
परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी लिफाफे में डाकघर को देगा। डाकिया संबंधित व्यक्ति के पते पर पहुंचाएगा। इसके लिए डाक विभाग द्वारा भेजे गए लिफाफे के डिजाइन पर जिला परिवहन विभाग उस पर संबंधित व्यक्ति के नाम और पता प्रिंटिंग कराएगा। गड़बडिय़ों से बचने और बिचौलियों पर रोक लगाने की दिशा में यह व्यवस्था की गई है।
प्रधान डाकघर के डाकपाल एसके सुमन ने कहा कि बुधवार तक नई व्यवस्था शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग से उपलब्ध कराने पर 72 घंटे के भीतर डाकिया संबंधित व्यक्ति के पते पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंचाएगा।