पॉलीथिन प्रतिबंध का काउंट डाउन शुरू, थैला से कर लीजिए यारी
पॉलीथिन की वजह से पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। नाली, नदियां, पोखरें आदि पॉलीथिन की वजह से दूषित हो गए हैं। पॉलीथिन की वजह से कई संक्रमण बीमारियां होती है।
भागलपुर (जेएनएन)। पॉलीथीन के भंडारण को समाप्त नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त है। अब लोगों को सब्जी एवं अन्य सामनों की खरीदारी के लिए घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर चलने की आदत डालनी होगी। अब बाजार में सामानों की खरीदारी के बाद पॉलीथिन का कैरी बैग नहीं मिलेगा। पॉलीथिन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने डीएम को सख्त निर्देश दिए है।
पॉलीथिन की वजह से पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। नाली, नदियां, पोखरें आदि पॉलीथिन की वजह से दूषित हो गए हैं। आम लोग भी पॉलीथिन की वजह से कई संक्रमण बीमारियों की चपेट में है। इन तमाम पहलुओं के कारण 50 माइक्रोन से पतले पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। छापेमारी में कोई बहाना नहीं चलेगा। दस्ता भ्रमण कर दंडित करेंगे। निगम भी इसको लेकर पूरी तरह सख्त है। 23 दिसंबर से पूर्व अगर दुकानदार और थोक विक्रेता पॉलिथीन खपत नहीं कर सकेंगे तो जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। डीएम प्रणव कुमार ने थोक विक्रेता और दुकानों में सघन छापेमारी के लिए दस्ता का गठन कर दिया है।
प्रचार प्रसार में खर्च होंगे 1.5 लाख
पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए नगर विकास विभाग ने निगम को दो लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है, ताकि छापेमारी के लिए संसाधन जुटाने में आर्थिक समस्या आड़े नहीं आ सके। वहीं 1.52 लाख रुपये प्रचार-प्रसार के लिए उपलब्ध करा दिया है। इस राशि को डीएम के आदेश पर ही खर्च किया जाएगा।
टास्क फोर्स की जिम्मेवारी
डीएम द्वारा गठित टास्क फोर्स शहर के आसपास विभिन्न दुकानों, भोजशाला, सब्जी विक्रेता तथा वाणिज्यक दुकानों में औचक निरीक्षण करेगी। प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लेबल नहीं लगाया गया हो। ऐसे उत्पादों को टास्क फोर्स की टीम जब्त करेगी और जुर्माना लगाएगी। प्लास्टिक कैरी बैगों के अंतरराज्यीय संचालन और बिक्री को रोकना होगा।
ये होगा जुर्माना का प्रावधान
प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार तीन हजार और दुहराए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। प्लास्टिक कैरी बैग के वाणिज्यक उपयोगकर्ता पर पहली बार 1500 दूसरी बार 2500 और दुहराए जाने पर 3500 रुपये और घरेलू उपयोग कर्ता पर 100, 200 और पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा।
प्लास्टिक जलाने पर लगेगा जुर्माना
प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार तीन हजार और दुहराए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार 15 सौ और दुहराए जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
आयोजन की देनी होगी सूचना
नगर निगम को बिना सूचना दिए 150 से अधिक लोगों को जुटाने या खेल आयोजन पर पहली बार 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार दो हजार और दुहराए जाने पर 2500 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। जुर्माना नहीं देने पर संपत्ति कर के बकाए के रूप में नगर निगम द्वारा वसूल किया जाएगा।