पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी वर्दी भत्ते की अंतर राशि
बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी और कर्मियों को अब वर्दी भत्ते की अंतर राशि नहीं मिलेगी। जाने कया है नई व्यवस्था..
भागलपुर [कौशल किशोर मिश्र]। बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी और कर्मियों को वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत नए वर्दी भत्ता की अंतर राशि नहीं मिलेगी। अगर इस वित्तीय वर्ष में पुलिसकर्मियों ने नए वर्दी भत्ता की राशि का भुगतान करा लिया है तो उनसे अंतर राशि की वसूली की जाएगी। यह ताजा आदेश पुलिस महानिदेशक ने वित्त विभाग की ओर से मिले परामर्श बाद जारी कर दिया है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अलोक में सूबे की सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी को 12 हजार रुपये, एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदाधिकारी को 11 हजार रुपये और हवलदार तथा सिपाही के लिए 10 हजार रुपये प्रति वर्ष वर्दी भत्ता देना स्वीकृत किया गया है। उक्त संकल्प के जारी होने के पूर्व पुलिस मुख्यालय के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों द्वारा वर्ष 2017-18 के पूर्व से स्वीकृत वर्दी भत्ता प्राप्त कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में कुछ कार्यालयों की ओर से वित्त विभाग के संकल्प का हवाला दे संशोधित वर्दी भत्ता की अंतर राशि के भुगतान को मार्गदर्शन मांगा था। गृह विभाग पुलिस शाखा ने वित्त विभाग से इस संबंध में जो मार्गदर्शन मांगा उसमें वर्दी भत्ता की अंतर राशि के भुगतान की व्यवस्था ही नहीं बताया है। मार्ग दर्शन में कहा गया है कि मंहगाई भत्ता को छोड़कर किसी भी भत्ता का भुगतान भूतलक्षी प्रभाव से किया ही नहीं जाता है। पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में जिन्हें वर्दी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, उनके मामले में अंतर राशि अनुमान्य नहीं होनी चाहिए। इस मामले में आगामी वर्दी भत्ता पुनरीक्षित दर से अनुमान्य होगी। अंतर राशि के भुगतान का प्रावधान वित्त विभाग के संकल्प में नहीं किया गया है। जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन्हें वर्ष 2017-18 में पुराने दर पर वर्दी भत्ता दिया गया है उन्हें नये दर पर वर्दी भत्ता की अंतर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन पुलिसकर्मियों ने इस वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षित दर से वर्दी भत्ता ले लिया है उनसे अंतर राशि की वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया है।