पुलिस वाहन चालक अफसार हत्याकांड : प्राथमिकी में पिता का बयान दरकिनार, हत्या में पुलिस की भूमिका संदिग्ध
पुलिस वाहन चालक अफसार हत्याकांड हत्या की प्राथमिकी कजरैली थाने में दर्ज कराई है। एएसआई के फर्द बयान पर केस दर्ज किया गया। पिता ने गश्ती प्रभारी की भूमिका पर प्रश्न उठाया है।
भागलपुर, जेएनएन। पुलिस वाहन चालक अफसार हत्याकांड : हबीबपुर थाने के चालक शेख अफसार की हत्या में कजरैली पुलिस ने उसके पिता शेख कासिम के बयान को दरकिनार कर दिया। कजरैली थाने के एएसआई राजकिशोर ठाकुर के फर्द बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। अफसार के पिता ने अपने आवेदन में हबीबपुर थाने के गश्ती दल प्रभारी एएसआई जंगेश्वर यादव को हत्या का आरोपित बनाया था। एएसआई पर साजिश रच कर बेटे अफसार की हत्या कराने का आरोप लगाया था। हत्या के बाद से कजरैली पुलिस की भूमिका इस मामले में संदेह के घेरे में आ गई है।
शव बरामदगी बाद कजरैली और हबीबपुर पुलिस घटनाक्रम में पेशबंदी शुरू कर दी थी। तभी तो अफसार के पिता से पहले आवेदन मांगा फिर उसके आवेदन को दरकिनार कर थाने में तैनात एएसआई के फर्द बयान पर केस दर्ज कर लिया गया। सोमवार को अफसार के पिता शेख कासिम अपने बेटे शेख अंसार के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। उनके आंख से आंसू निकल गए। कहा एक तो जवान बेटा खोया और अब इंसाफ के लिए इधर-उधर भटक रहा हूं।
कासिम का कहना था कि घटना 10 सितंबर को हुई। 11 सितंबर की सुबह चार बजे फोन पर सूचना दी गई। सूचना भी कोई जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं बल्कि हबीबपुर थाने के सरकारी चालक ने दी। वह तब से भटक ही रहे हैं। कभी हबीबपुर थाना कभी कजरैली थाना। उन्हें दौड़ाया जा रहा है। किराए का वाहन लेकर बेटे और रिश्तेदारों के साथ दौड़ रहा हूं। कजरैली थानाध्यक्ष ने बताया कि एएसआई राजकिशोर ठाकुर उस रात गौराचौकी क्षेत्र में गश्ती में थे। इसलिए उनके बयान पर केस अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है।
मुख्य बातें
- कजरैली थाने के एएसआई के फर्द बयान पर दर्ज किया केस
- पिता ने हबीबपुर थाने के गश्ती प्रभारी जंगेश्वर यादव को बनाया था आरोपित