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सुबह आठ से दोपहर दो बजे जिले में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

आज से सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक जिले में भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 01:56 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 01:56 AM (IST)
सुबह आठ से दोपहर दो बजे जिले में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
सुबह आठ से दोपहर दो बजे जिले में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

भागलपुर। आज से सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक जिले में भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए जान्हवी चौक और सन्हौला मोड़ के पास बैरियर लगाया जाएगा।

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शहर और इससे जुड़ी अन्य सड़कों पर जाम की समस्या से निजात के लिए डीएम प्रणव कुमार ने मंगलवार को एसएसपी आशीष भारती, पुलिस अधीक्षक नवगछिया सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जहा-जहा सड़क की मरम्मत की आवश्यक है, उसे दुरुस्त करें। डीएम ने एनएच एवं आरसीडी के अभियंता को निर्देश दिया कि 16 तक मरम्मत कार्य पूरा करें। इसके लिए शिफ्ट में प्लान बना कर कार्य कराएं।

डीएम ने कहा कि जहा-जहा सड़कों पर अतिक्रमण है, उसे हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए। यातायात के पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिया कि ट्रैफिक नियंत्रण कराएं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया ने बताया कि 14 नंबर रोड का चैड़ीकरण आरसीडी द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए अभियंता ने बताया कि कार्य योजना स्वीकृति के लिए विभाग के पास भेजा गया है। डीएम ने उसकी कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नगर निगम की सड़कों के हस्तातरण के संबंध में आरसीडी के अभियंता से जानकारी ली गई। साथ ही मरम्मत का निर्देश दिया।

16 जुलाई से होगा ऑटो स्टैंड का काम

ऑटो स्टैंड के बारे में नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को टीम बनाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। चंपानदी और शहर में जहा-जहा ऑटो स्टैंड बनना है, वहां 16 जुलाई से कार्य कराने का निर्देश दिया। डीएम ने पुल निर्माण निगम के अभियंता को निर्देश दिया कि पुल पर खराब होने वाले वाहनों को तुरंत क्रेन से हटाएं, ताकि जाम न लगे। उन्होंने एनएच के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य रात्रि में कराकर पूर्ण कराएं।

एनएच के अभियंता सबौर से ममलखा तक की सड़कों की स्थिति पर तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन देंगे। 20 जुलाई से 25 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक करेगें।


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