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मुंगेर चार माह बाद खुले पार्क, चहक रहा बचपन, खूब हो रही मौज-मस्ती

मुंगेर में बच्चों संग ममी और रिश्तेदार भी पहुंचे पार्क घूमने के लिए। अनलाक समाप्त होते ही शहर के पार्कों में जमकर हुई धमा-चौकड़ी। झूले और मूविंग पर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पार्क में इनकी ममी-दीदी-भैया भी खुशी में शरीक हो रहे हैं।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Sun, 29 Aug 2021 05:15 PM (IST)Updated: Sun, 29 Aug 2021 05:15 PM (IST)
मुंगेर चार माह बाद खुले पार्क, चहक रहा बचपन, खूब हो रही मौज-मस्ती
बिहार के मुंगेर में पार्क में घूमते बच्चे।

जागरण संवाददाता, मुंगेर। लगभग चार माह से मोबाइल पर तरह-तरह के गेम्स के बीच फंसे और घरों में कैद रहने वाले नौनिहाल अब आजाद होकर चहक रहे हैं। अनलाक होते ही शहर के पार्कों में बच्चों की इंट्री शुरू हो गई है। इनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा है, मानों इनका बचपन फिर से ही लौट गया है। बच्चे पार्क में लगे झूले और मूविंग पर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चों के साथ पार्क में इनकी ममी-दीदी-भैया भी खुशी में शरीक हो रहे हैं। सरकार के एक फैसले से पूरा माहौल ही बदल गया है। शहर के कंपनी गार्डेन स्थित चिल्ड्रेन पार्क का नजारा कुछ यही बयां कर रहा है। सोनू कभी घोड़ की सवारी करता दिखा तो कभी दूसरे झूले पर। पार्क में बच्चों के मौज मस्ती का दौर घंटों तक चला। झूला से लेकर रस्सी और स्लोपिंग झूले का सभी ने आनंद लिया।

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दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर के कारण भीड़-भाड़ न हो, इसके लिए पार्क को बंद कर दिया गया था। तीन दिन पहले सरकार के आदेश के बाद बच्चों के लिए पार्क खोल दिया गया है। पार्क और स्कूलों में पढ़ाई बंद होने के बाद बच्चे घर पर ही रह रहे थे। कुछ स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन यह सिर्फ कोरम पूरा करने और फीस लेने के लिए हो रहा था। बच्चों की आजादी छीन सी गई थी, पर अब बच्चे आाजद होकर फिर से मस्ती करने लगे हैं।

अनलाक के बाद ही नियमों को समझ लें

कोरोना का केस लगभग समाप्त होने के बाद प्रदेश और जिले को भले ही अनलाक कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कई शर्त भी दिए गए हैं। दुकान व प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान व प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों व आगंतुकों के उपायोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकान व प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति है। सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा।


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