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फोन पर शौहर ने दिया तलाक, कहा-बच्चों के साथ काट देंगे, बीवी बोली-एेसा, अब चल SC

पति ने फोन पर पत्नी को तीन तलाक कह दिया और साथ ही बच्चों के साथ जान से मारने की धमकी दी। वह शिकायत लेकर थाने पहुंची। त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर उसने कहा-सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 02:17 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 10:12 PM (IST)
फोन पर शौहर ने दिया तलाक, कहा-बच्चों के साथ काट देंगे, बीवी बोली-एेसा, अब चल SC

भागलपुर, जेएनएन। तीन बच्चों की मां बीबी जोहरा को उसके शौहर (पति) मुजाहिद ने फोन पर तीन तलाक  दे दिया है। तलाक बोलने के बाद मुजाहिद ने जोहरा को जान से मारने की धमकी दी। कहा तीनों बच्चों को भी काट कर कुएं में डाल देंगे। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने उसका साथ देने के बजाय उसपर दबाव बनाते हुए बच्चों समेत उसे गांव से बाहर करवा दिया। 

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घटना के बाद जोहरा अपने तीनों बच्चे के साथ जगदीशपुर थाने पहुंची और पति की करतूतों की लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को वह व्यवहार न्यायालय पहुंची। उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भी इस संबंध में एक अर्जी देने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि जगदीशपुर पुलिस मामले की लीपापोती न कर दे।

जोहरा का कहना है कि वह न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक देगी। मरते दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। उसका कहना है कि मोदी सरकार की तीन तलाक को लेकर बनाए गए कानून में इंसाफ लेकर रहेगी। बीबी जोहरा अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि इन बच्चों का क्या कसूर है? हमने कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से उसने फोन पर तीन तलाक दे दिया।

शब-ए-बरात के दूसरे दिन शौहर ने किया था फोन

मुहम्मद मुजाहिद सिवान में कपड़े की फेरी लगाता है। शब-ए-बरात के दूसरे दिन 21 अप्रैल की रात करीब नौ बजे बीबी जोहरा के मोबाइल फोन पर कॉल कर उसने तीन तलाक और हत्या करने की धमकी दी थी। इसके बाद 24 अप्रैल को भी मुजाहिद ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। 

तारापुर की रहने वाली है जोहरा 

जोहरा मुंगेर जिला के तारापुर स्थित रामगांव की रहने वाली है। उसके पिता का नाम मुहम्मद जब्बार है। 17 नवंबर 2006 को जोहरा का निकाह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कुंडी जमगांव निवासी मुहम्मद मुजाहिद से हुआ था। 

क्या कहता है कानून

सरकार ने तीन तलाक के संबंध में जो ताजा अध्यादेश लाया है उसमें ऐसे तलाक को अवैध माना गया है। अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा की मानें तो फोन पर या वाट्सएप पर दिया गया तलाक गैरकानूनी है। 


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