दहेज हत्या के जुर्म में पति मुजरिम करार
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने मंगलवार को दहेज हत्या से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए पत्नी नूतन की हत्या में पति नकुल मंडल को मुजरिम करार दिया है। न्यायाधीश ने सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी है।
भागलपुर। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने मंगलवार को दहेज हत्या से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए पत्नी नूतन की हत्या में पति नकुल मंडल को मुजरिम करार दिया है। न्यायाधीश ने सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने बहस में भाग लिया।
नवगछिया पुलिस जिले के इस्माइलपुर परबत्ता निवासी विंदेश्वरी मंडल की पुत्री नूतन कुमारी की शादी वर्ष 2010 में एकचारी दियारा निवासी नकुल मंडल के साथ हुई थी। नूतन को उसके पति समेत ससुराल के अन्य सदस्य दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। पति नकुल का दबाव था कि नूतन अपने पिता से एक मोटरसाइकिल और सोने की चेन दहेज के रूप में लाकर दे। इसके लिए नूतन को हमेशा प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी पिटाई होने लगी। नूतन ने जब मांग पूरी नहीं की तो गुस्साए पति ने उससे संबंध खराब करते हुए उसे मायके भेज दिया। शादी में मिला उपहार भी लौटा दिया। इस घटना के कुछ माह बाद नूतन का पति नकुल आ पहुंचा और ससुर विंदेश्वरी मंडल को मनाया कि वह नूतन को अब अच्छे से रखेगा। पिता ने उसकी बात मान नूतन को उसके साथ विदा कर दिया। नूतन को नकुल अपने यहां दो-तीन दिन तो ठीक रखा लेकिन फिर उसे प्रताड़ित करने लगा। विदाई के चार-पांच दिन बाद ही 12 अगस्त 2015 को नूतन को जला कर मार डाला। नूतन को जला कर मारने में नकुल के अलावा उसके परिवार के कई सदस्यों ने साथ दिया। नूतन को मार डालने के बाद सभी घर छोड़ कर भाग निकले। जाते समय नूतन के पिता को यह सूचना दे दी कि वह जलकर मर गई है। घटना की जानकारी पर नूतन के पिता विंदेश्वरी मंडल के फर्द बयान पर पति नकूल मंडल समेत उसके परिवार के अन्य सदस्य के दहेज हत्या का आरोपित बनाया गया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में फिलहाल पति नकुल मंडल की ही सुनवाई हो रही है।