कुख्यात राणा समेत पांच आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी
मार्बल व्यवसायी अमरजीत राय उर्फ बिट्टु राय हत्या मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने मंगलवार को कुख्यात राणा मियां (महबेलीचक निवासी) समेत पांच आरोपितों के खिलाफ वारंट निर्गत किया है।
भागलपुर। मार्बल व्यवसायी अमरजीत राय उर्फ बिट्टु राय हत्या मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने मंगलवार को कुख्यात राणा मियां (महबेलीचक निवासी) समेत पांच आरोपितों के खिलाफ वारंट निर्गत किया है। राणा मियां के अलावा शाहनवाज आलम उर्फ लक्की (हुसैनाबाद), इजाज अली (मौलानाचक), आमीर (बदरेआलमपुर) और मु. आशिफ (मौलानाचक) के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। पुलिस ने बताया कि राणा समेत अन्य आरोपितों का नाम पुलिसिया अनुसंधान में सामने आया है।
गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2018 को प्रधान डाकघर के समीप गोली मारकर मार्बल व्यवसायी अमरजीत राय की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर, वारंट प्राप्त करने के बाद पुलिस हरकत में आई। राणा मियां समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
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अमरजीत हत्याकांड : आरोपित अभिषेक और सरफराज की जमानत पर 29 जून को होगी सुनवाई
जागरण संवाददाता, भागलपुर : मार्बल व्यवसायी अमरजीत राय उर्फ बिट्टु राय हत्याकांड में जेल में बंद आरोपित अभिषेक सोनी ने रेगुलर बेल तथा सरफराज उर्फ लक्की ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय की अदालत में अर्जी दाखिल की है। अभिषेक के रेगुलर बेल और सरफराज के अग्रिम जमानत मामले में 29 जून को सुनवाई होगी।