भागलपुर की अदालत में डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी पर केस दर्ज, जानिए मामला Bhagalpur News
भाजपा नेता डॉ॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी हमेशा कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। सोनिया गांधी समेत उनके परिवार के सदस्यों से वे काफी खफा रहते है।
भागलपुर [जेएनएन]। देश भर में चर्चा में रहने वाले चर्चित भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के पांच जुलाई 2019 को राहुल गांधी पर कोकीन लेने के विवादित बयान पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में सोमवार को उनपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।
जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित आनंद ने उनके विरुद्ध मानहानि समेत कई गंभीर आरोपों में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। दाखिल नालिसी मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाई बादं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने मुकदमे के रिकार्ड को आगे की कार्रवाई के लिए रुंपा कुमारी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है।
राहुल गांधी कोकीन लेते हैं, डोप टेस्ट में हो जाएंगे फेल...
सुब्रमण्यम स्वामी ने पांच जुलाई 2019 को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान दिया कि राहुल गांधी कोकीन लेते हैं। डोप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इस बयान को भागलपुर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित आनंद समेत देश के कांग्रेस नेताओं ने अपमानजनक माना है। मुकदमे के मजमून में कहा है कि भारत में कोकीन लेना प्रतिबंधित है। स्वामी के बयान से वह काफी आहत है, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी का फैन है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा आरोप लगा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। उनकी प्रतिष्ठा देश और समाज में गिराने का काम किया है। इसके पूर्व भी आरोपित ने राहुल गांधी के पास चार पासपोर्ट रखने। मुगल शासक और औरंगजेब जैसे होने की आधारहीन टिपण्णी कर चुके हैं।
पांच जुलाई को स्वामी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कोकीन लेने वाला बयान दिया जिसका साक्ष्य उसके पास है। नालिसी मुकदमे में अमित आनंद ने कहा है कि थाने में उसके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह न्यायालय की शरण में आया है। मुकदमे में चार लोगों को गवाह बनाया गया है जिनमें पूर्व अध्यक्ष विपिन बिहारी, रवि शंकर सिंह, प्रशांत कुमार बनर्जी और सुमित कुमार साह शामिल हैं।