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Corona Guideline Bhagalpur: 15 नवंबर तक धारा 144 रहेगा लागू, जारी रहेगा कुछ प्रतिबंध, दुर्गा पूजा को लेकर बड़ा निर्णय

Corona Guideline Bhagalpur अभी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। कोरोना का टीका लेने वालों को दुर्गा पूजा पंडाल में अंदर प्रवेश मिलेगा। त्योहार के दौरान आने वाले यात्रियों पर रहेगी विशेष नजर। धारा 144 लागू है। स्वा स्य्lin विभाग पूरी तरह अलर्ट है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Sun, 26 Sep 2021 08:23 AM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 08:23 AM (IST)
कोरोना गाइडलाइन जारी। अभी भी है संक्रमण का खतरा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी त्योहारों के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट कर दिया गया है। वैसे राज्यों, जहां अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे है या डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, से रेल, बसों व अन्य वाहनों के माध्यम से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से जिले की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी। इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध है। कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन व जुलूस आदि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा।

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दुर्गापूजा के अवसर पर लगाए जा रहे पंडालों व मेले की स्वीकृति देने के समय यह देखा जाएगा कि प्रबंधक व कार्यकत्ताओं द्वारा कोविड टीके की कम-से-कम प्रथम डोज अवश्य ली गई हो। पंडाल व मेला लगाने की स्वीकृत किए जाने वाले स्थल की घेराबंदी की जाएगी और प्रवेशद्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधी प्रमाणपत्र की जांच की व्यवस्था की रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पूजा पंडालों व मेला स्थल पर कोविड टेस्टिंग व टीकाकरण के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवधि में कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा कोविड जांच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

सोमवार से खुल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र

आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) सोमवार से खोले जा सकेंगे। सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, आइसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निगरानी रखने निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। कालेज व स्कूलों में आनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कॢमयों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगा। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कॢमयों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से शारीरिक दूरी एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों की दी जाएगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।

दुकान व प्रतिष्ठान खोलने की रहेगी शर्तें

दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कॢमयों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। दुकानों व प्रतिष्ठानों में केवल कौविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कॢमयों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। इन शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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