आर्म्स एक्ट में पांच को चार साल की कैद
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने बुधवार को सरकारी कार्य में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट में पांच अभियुक्तों को चार साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने जिन पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई उनमें समर कुमार उर्फ पलटू साह अविनाश कुमार उर्फ गोलू राकेश रोशन पवन कुमार दुबे और गौरव दुबे उर्फ विक्कू शामिल हैं।
भागलपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने बुधवार को सरकारी कार्य में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट में पांच अभियुक्तों को चार साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने जिन पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई उनमें समर कुमार उर्फ पलटू साह, अविनाश कुमार उर्फ गोलू, राकेश रोशन, पवन कुमार दुबे और गौरव दुबे उर्फ विक्कू शामिल हैं। न्यायाधीश ने पांचों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की सूरत में एक-एक माह की अतिरिक्त कारावास अभियुक्तों को काटनी होगी। न्यायाधीश ने मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग सजा सुनाई और सभी सजाएं साथ-साथ चलाए जाने की बात फैसले में कही है। सरकार की ओर से एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बहस में भाग लिया।
चार फरवरी 2016 को थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह पर चली थी गोली
तिलकामांझी थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह को चार फरवरी 2016 को गुप्त सूचना मिली थी कि समर उर्फ पलटू साह समेत पांच आरोपित अपराध की मंशा से जुटे हैं। इलाका तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार इमामबाड़ा क्षेत्र का था। वहां पहुंचने पर आरोपितों में समर उर्फ पलटू ने गोली चला दी जिसमें थानाध्यक्ष बाल-बाल बच गए। गोली उनके बगल से गुजर गई। फिर पुलिसकर्मियों के सहयोग से आरोपितों को पकड़ लिया गया। समर उर्फ पलटू के पास से एक पिस्टल बरामद की गई जिसकी मैगजीन में एक गोली थी। अन्य आरोपितों के पास से भी तलाशी में कुछ न कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान हालांकि आरोपितों पर तत्कालीन थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह की ओर से लगाए गए जानलेवा हमले के आरोप से मुक्त कर दिया। आरोपितों पर धारा 307 सिद्ध नहीं हो सकी। घटना के बाबत तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार इमामबाड़ा स्थित कैंप कार्यालय में रोहित कुमार सिंह ने स्वयं के फर्द बयान पर रिपोर्ट दर्ज की थी।