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बाल अधिकार का हनन कर रहे हैं देह व्यापार के दलाल, सूची तैयार

अररिया जिले में लगभग तीन दर्जन से अधिक दलाल बच्चियों की खरीद-बिक्री देह व्यापार के लिए कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 03:04 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 03:04 PM (IST)
बाल अधिकार का हनन कर रहे हैं देह व्यापार के दलाल, सूची तैयार
बाल अधिकार का हनन कर रहे हैं देह व्यापार के दलाल, सूची तैयार

(पुरुषोत्तम भगत)अररिया। सीमांचल सहित अररिया जिले में लगभग तीन दर्जन से अधिक दलाल बच्चियों की खरीद-बिक्री देह व्यापार के लिए कर रहे हैं। सीमांचल, नेपाल, बंगाल एवं अन्य प्रदेशों के देह के सौदागारों से इन दलालों के तार जुड़े हुए हैं। ये दलाल इतने दुस्साहसी है कि प्रशासन द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बाद भी धंधे में लिप्त हैं। सूत्र बताते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा इस बाबत तीन दर्जन से अधिक देह व्यापार में लिप्त दलालों की सूची बनाई गई है। ये दलाल 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को भी काले धंधे के कारोबारियों को खुलेआम बेंच देने से गुरेज नहीं करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 25 बच्चियों को ऐसे दलालों से मुक्त कराकर जिला प्रशासन द्वारा नामांकन कराया गया था। इनमें से भी दो को ये दलाल बेंचने में सफल रहे हैं। इसे लेकर जनवरी महीने में अररिया जिले के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी होनी थी जो भरगामा में पुलिस-प्रशासन पर हमला हो जाने के चलते टल दी गई छी। इधर, फरवरी महीने में डीएम के स्थानांतरण हो जाने के चलते भी कार्रवाई में बाधा पड़ी है, इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा बाल अधिकार का हनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयार जारी है। सूची में उन लोगों के भी नाम शामिल हैं जो नाबालिक बेटियों का धंधा करने के लिए कई -कई शादियां करते हैं।

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फारबिसगंज बच्चियों को बेचने वाले गिरोहों का अड्डा है। दो अप्रैल 2014 को सीआइडी एसपी किम शर्मा के नेतृत्व में फारबिसगंज रेड लाइट एरिया के अंदर छापेमारी करके बच्चियों व महिलाओं को बेचने वाले 13 दलालों को गिरफ्तार किया गया था। इस छापेमारी में कई युवतियों को भी पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया था । तेजतर्रार आइपीएस अधिकारी एसपी शिवदीप लांडे के समय में भी दलालों की सूची बनाकर छापेमारी की गई थी।

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-14 वर्ष तक के बच्चों को कानून कई अधिकार दिए हैं। इस उम्र की बच्चियों की बिक्री और खरीदारी कानून का खिलवाड़ उड़ाना है। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों को संविधान में कठोर सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर हमारी संस्था भी जागरूकता अभियान चला रही है।

-रुचिरा गुप्ता, निदेशक, अपने आप वूमेन व‌र्ल्डस फारबिसगंज ।


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