सीबीआइ की रिपोर्ट आने तक पूर्व एडीएम को नहीं मिलेगा पीएफ
सृजन के आरोपित पूर्व एडीएम राजीव रंजन सिंह को तत्काल उनकी भविष्य निधि की राशि 30 लाख 85 हजार 138 रुपये का भुगतान नहीं होगा।
भागलपुर। सृजन के आरोपित पूर्व एडीएम राजीव रंजन सिंह को तत्काल उनकी भविष्य निधि की राशि 30 लाख 85 हजार 138 रुपये का भुगतान नहीं होगा। भविष्य निधि निदेशालय ने राज्य स्तर पर विधि परामर्श लेकर डीएम को पत्र भेजा है। पूर्व एडीएम के खिलाफ सृजन घोटाला में लगे आरोपों की जांच सीबीआइ कर रही है। भविष्य निधि निदेशालय ने डीएम को महाधिवक्ता की रिपोर्ट भेजी है। कहा गया है कि पूर्व एडीएम के खिलाफ जांच चल रही है। यह माना गया है कि अगर सीबीआइ अपनी जांच में पूर्व एडीएम को दोषी मानेगी तो उनकी भविष्य निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर वे दोषमुक्त हो गए तो उनको यह राशि देय होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा राशि के भुगतान के लिए अगर दावा किया गया हो तो विचार किया जा सकता है।
मालूम हो कि 31 अगस्त, 2017 को पूर्व एडीएम भागलपुर में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत हो गए हैं। सेवा अवधि के दौरान ही वे सृजन घोटाले में आरोपित हो गए और वे बिना अवकाश स्वीकृत कराये फरार हो गए। घोटाले में आरोपित होने के कारण उनका अंतिम माह का वेतन भी रोक दिया गया और पेंशन भी बंद है। सेवानिवृति के बाद उनको देय भविष्य निधि की राशि के लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था। भविष्य निधि निदेशालय ने वित्त विभाग से परामर्श मांग लिया। वित्त विभाग ने विधि विभाग से परामर्श मांगी। किसी भी स्तर पर परामर्श में भुगतान की बात नहीं कही गई है। इसी वजह से उनकी पीएफ की राशि को सीबीआइ की रिपोर्ट आने तक रोका जा रहा है। पूर्व एडीएम के खिलाफ राज्य स्तर पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। विभागीय जांच आयुक्त इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।