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व्‍यवायियों के लिए बड़ी राहत, एक मुश्त समाधान योजना का 28 फरवरी तक उठा सकते हैं लाभ, सिल्क सिटी में इन जगहों पर लगेगा शिविर

व्‍यापारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 28 फरवरी तक वाणिज्य कर का एक मुश्त भुगतान कर छूट पा सकते हैं। इसके लिए इस्टर्न बिहार चैंबर कार्यालय व अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। व्यवसायी यहां पर आकर अपने बकाए कर का भुगतान आसानी से कर सकते हैं।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 07:00 AM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 04:27 PM (IST)
वाणिज्य कर का एक मुश्त भुगतान करने की योजना के बारे में जानकारी देते अधिकारी।

 जागरण संवाददाता, भागलपुर। रेशमी शहर के व्यवसायियों को आर्थिक बोझ से राहत दिलाने को वाणिज्य कर विभाग अब बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के तहत पुराने बकाए और लंबित विवादों का निराकरण करेगा। गुरुवार को भागलपुर प्रमंडल के राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन सत्येंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि एक मुश्त समाधान योजना में काफी कम राशि जमा कर बकाये राशि का भुगतान कर सकेंगे। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ और प्रपत्र एक में आवेदन दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है।

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यहां आयोजित होगी शिविर

इसके लिए शनिवार को प्रमंडल के चार अंचल जमुई, मुंगेर, लखीसराय व भागलपुर में शिविर लगाया जाएगा। भागलपुर अंचल में तीन स्थानों पर शिविर आयोजित की जाएगी। खलीफाबाग चौक, इस्टर्न बिहार चैंबर कार्यालय व वाणिज्य कर के अंचल कार्यालय में सुबह 10 बजे शाम पांच बजे तक शिविर आयोजित होगी। व्यापारियों की मांग पर आवश्यकता अनुसार विशेष शिविर लगाया जा सकता है। अंचल कार्यालय में प्रतिदिन एक मुश्त समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि दो वर्ष पहले भी इस योजना के तहत 540 लोगों ने छह करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस योजना से भागलपुर के 300 व्यवसायी को लाभ मिल सकता है।

व्यवसायियों को मिलेगा छूट का लाभ

व्यवसायी जुर्माना, पेनाल्टी व ब्याज पर 90 फीसद या पूर्व में जमा की गई राशि में जो भी अधिक होगा। इसके साथ अन्य बकाया कर पर 65 फीसद या पूर्व में जमा की गई राशि में जो अधिक होगा उसपर छूट मिलेगी। वहीं वैधानिक घोषणा प्रमाण पत्र नहीं दाखिल करने वाले व्यवसायी को राहत दी गई है। ऐसे में अधिरोपित टैक्स के लिए आवेदन करने की तिथि तक व्यवसायी के पास वैधानिक प्रपत्रों के समायोजन के पश्चात विवाद के बकाये की राशि का समाधान होगा। व्यवसायी द्वारा अगर कोई अपील, रिवीजन आदि दाखिल नहीं भी किया है तो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बकाये के निबटारे के लिए आवेदन प्रपत्र एक में संबंधित अंचल प्रभारी के समक्ष दाखिल किया जा सकता है। इस मौके पर भागलपुर प्रमंडल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो मो. असदुज्जमां आदि मौजूद थे।  


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