भाजपा नेता अर्जित नहीं कर पाए रेगुलर बेल की अपील
नियमित जमानत अर्जी को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दिया था।
भागलपुर। चंपानगर उपद्रव मामले में जेल में बंद भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे की रेगुलर बेल के लिए गुरुवार को भी अपील नहीं की जा सकी। नियमित जमानत अर्जी को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसका नकल गुरुवार को अर्जित चौबे के अधिवक्ता ने प्राप्त कर लिया है। अब शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की उम्मीद है।
हालांकि अधिवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा ने बताया कि नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने के बारे में अर्जित चौबे की ओर से अबतक किसी ने संपर्क नहीं है। गौरतलब है कि अर्जित शाश्वत चौबे ने गत शनिवार को पटना में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
पांच और आरोपितों की नियमित जमानत अर्जी खारिज
जेल में बंद भाजपा नेता अभय कुमार घोष उर्फ सोनू, प्रमोद वर्मा उर्फ पम्मी, देव कुमार पांडेय, निरंजन सिंह और सुरेंद्र पाठक ने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत के लिए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने गुरुवार को सभी पांचों आरोपितों की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। अधिवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा ने बताया कि नकल के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। शनिवार तक नकल प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके बाद सभी पांचों की नियमित जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी दाखिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि संजय भट्ट और प्रणव साह उर्फ प्रणव दास की भी नियमित जमानत अर्जी बुधवार को ही खारिज कर दी गई थी।
बता दें कि अभय घोष, देव कुमार पांडेय, प्रमोद वर्मा, निरंजन सिंह और सुरेंद्र पाठक को पुलिस ने जगदीशपुर के सन्हौला मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि संजय भट्ठ और प्रणव दास ने एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
गौरतलब है कि जुलूस के बाद चंपानगर में दो पक्षों के बीच दो पक्षों के बीच आगजनी, रोड़ेबाजी, फाय¨रग, बमबाजी की घटना हुई थी। कई घंटे तक इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। इस घटना में पुलिस जवान समेत कई लोग घायल हुए थे।