Bihar Teacher Transfer 2026 : प्रोफाइल अपडेट नहीं तो पुराने स्कूल में ही रहेंगे शिक्षक; 24 घंटे में देनी होगी सूचना
Bihar Teacher Transfer 2026 : शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रोफाइल अपडेट ...और पढ़ें

Bihar Teacher Transfer 2026 : प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
गलत स्कूल आवंटन पर नए विद्यालय में योगदान न दें।
24 घंटे के भीतर डीपीओ स्थापना कार्यालय को सूचित करें।
समय पर सूचना न देने पर वेतन भुगतान स्थगित होगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Teacher Transfer 2026 : शिक्षकों के स्थानांतरण और विद्यालय पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रोफाइल अपडेट नहीं रहने अथवा तकनीकी त्रुटियों के कारण यदि किसी नियोजित शिक्षक को गलत विद्यालय आवंटित हो गया है, तो वे फिलहाल नए विद्यालय में अपना योगदान नहीं करेंगे।
ऐसे शिक्षक पूर्व की भांति अपने मूल विद्यालय में ही बने रहकर शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। हालांकि, उन्हें इस विसंगति की लिखित सूचना 24 घंटे के भीतर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) स्थापना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। इसी प्रकार 34540 कोटि के स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी गई है।
तकनीकी कारणों या प्रोफाइल की गड़बड़ी से यदि किसी स्नातक ग्रेड शिक्षक का स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय में कर दिया गया है, तो वे भी नए विद्यालय में पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें भी अपने मूल विद्यालय में बने रहते हुए 24 घंटे के अंदर स्थापना शाखा को सूचित करना होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा में सूचना न देने वाले शिक्षकों का वेतनादि भुगतान तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा।
शिक्षक स्थानांतरण: नए दिशा-निर्देश एक नजर में
गलत आवंटन पर नियम: प्रोफाइल अपडेट न होने या तकनीकी गड़बड़ी से गलत स्कूल आवंटित होने पर योगदान नहीं करना है।
34540 कोटि (स्नातक ग्रेड): यदि प्राथमिक विद्यालय आवंटित हो गया है, तो वहां योगदान नहीं करेंगे; मूल विद्यालय में ही रहेंगे।
सूचना की समय-सीमा: 24 घंटे के अंदर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को लिखित सूचना देना अनिवार्य।
कार्रवाई: निर्धारित समय में सूचना न देने पर वेतन भुगतान स्थगित (होल्ड) कर दिया जाएगा।
वेतन भुगतान की शर्त: जिनका स्थानांतरण सही है, उनका अक्टूबर माह का वेतन नवपदस्थापित विद्यालय की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही जारी होगा।
विद्यालय प्रधानों को हिदायत: बिना किसी ठोस व वैध कारण के किसी भी स्थानांतरित शिक्षक का योगदान लेने से इनकार नहीं किया जा सकता।
ई-शिक्षाकोष से जारी सूची के तहत तय समय में योगदान जरूरी
जिला स्थापना समिति की 28 सितंबर को हुई बैठक के बाद शिक्षकों की अंतिम स्थानांतरण सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत हो चुका है और उसमें कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है, उन्हें निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने नवपदस्थापित विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देना होगा।
विभाग ने वेतन भुगतान की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। स्थानांतरित शिक्षकों का अक्टूबर माह का वेतन नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधान द्वारा भेजी जाने वाली अनुपस्थिति विवरणी (एब्सेंटी स्टेटमेंट) के आधार पर ही तैयार किया जाएगा।
एचएम बिना वैध कारण योगदान लेने से नहीं कर सकेंगे इनकार
विभाग ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानों (हेडमास्टरों) को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी वैध और ठोस कारण के बिना कोई भी विद्यालय प्रधान स्थानांतरित होकर आने वाले शिक्षक का योगदान लेने से इनकार नहीं कर सकते। यदि किसी विद्यालय प्रधान द्वारा अनावश्यक रूप से योगदान लेने में आनाकानी या हीला-हवाली की गई, तो इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
