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बिहार में भ्रष्ट राजस्व कर्मचारी को 4 साल की सजा, 17 साल पहले 5 हजार की घूस लेते पकड़ा गया था 

Published: Sat, 15 Aug 2026 01:23 PM (IST)

सहरसा के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा को भागलपुर की विशेष निगरानी अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में चार साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सांकेतिक फोटो

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HighLights

  1. राजस्व कर्मचारी अरविंद सिन्हा को 4 साल कारावास की सजा।

  2. उसे 2009 में 5 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया।

  3. भागलपुर कोर्ट ने 17 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विशेष निगरानी न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सहरसा के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर उसे दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

17 साल पहले 10 जून 2009 को निगरानी के धावा दल ने अरविंद कुमार सिन्हा को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। कार्रवाई सहरसा के न्यू कॉलोनी में की गई थी। उस समय सिन्हा सौर बाजार अंचल के हल्का संख्या आठ में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे।

मामले के वादी सौर बाजार निवासी हरेकृष्ण कुमार से जमीन के दाखिल-खारिज के लिए उसने पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। तब हरेकृष्ण ने निगरानी विभाग, पटना को इसकी जानकारी दी। आरोप सही पाए जाने पर निगरानी थाना, पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद उसे पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

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