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Bhagalpur : गांजा तस्करी में आरोपित राकेश मुजरिम करार, आज सुनाई जाएगी सजा

भागलपुर जेल में बंद गांजा तस्‍कर राकेश को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। इस मामले की सुनवाई आज होगी। कोर्ट आज सजा सुनाएगा। नवगछिया में पुलिस ने राकेश के पास से करीब छह क्विंटल गांजा बरामद किया था।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 09:42 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 09:42 AM (IST)
गांजा तस्‍कर राकेश को लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस। जागरण।

जागरण संवाददाता, भागलपुर।  गांजा तस्करी में आरोपित पिकअप वैन के चालक राकेश कुमार को बुधवार को सुनवाई के दौरान एडीजे 11 अतुलवीर सिंह ने मुजरिम करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए गुरुवार का दिन तय कर दिया है। बुधवार को अभियुक्त राकेश को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट हाजत से न्यायालय लाया गया था। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि तुम्हे गांजा तस्करी में उपलब्ध सुबूत के आधार पर दोषी पाया जाता है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक श्रीधर कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।

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आठ फरवरी 2018 को नवगछिया के मदरौनी चौक पर 6 क्विंटल गांजा के साथ पकड़ा गया था

नवगछिया के रंगरा सहायक थानाक्षेत्र के मदरौनी चौक पर सहायक अवर निरीक्षक उपेंद्र मुखिया के नेतृत्व में गांजा के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। रंगरा थाने में मामले में केस दर्ज कराया गया था। तब मौके से पुलिस दल ने 6 क्विंटल 12 किलो 850 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। राकेश समस्तीपुर जिले के मोहनपुर का रहने वाला है।तब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गांजा तस्‍करों में हड़कंप मच गया था। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने चौकसी भी बढ़ा दी गई थी।  

अदरख के नीचे 14 पैकेट गांजा छिपा कर ले रहा था शातिर

तस्करी कर पिकअप वैन से गांजा अदरख की बोरी के नीचे छिपा कर लाया जा रहा था। मौके पर गिरफ्तार किए गए शातिर राकेश ने तब पुलिस पार्टी को चकमा देने के लिए अदरख लाद कर ले जाने की बात कही थी लेकिन पहले से मिली गुप्त सूचना के कारण पुलिस पार्टी ने अदरख की बोरियां उतरवानी शुरू की तो सारा भांडा ही फुट गया था। अंदर 14 पैकेट गांजा छिपा कर करीने से रखा गया था।मामले में रंगरा पुलिस ने छह मई 2018 को राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। 


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