शैक्षणिक योग्यता और उम्र संबंधी मामले में मेयर को मिली राहत, जानिए मामला Bhagalpur News
वार्ड पार्षद के चुनाव के नामांकन में मेयर की ओर से दाखिल दस्तावेज में शैक्षणिक योग्यता और बच्चों की उम्र को लेकर सवाल उठाए गए थे।
भागलपुर [जेएनएन]। चुनावी नामांकन और उम्र संबंधी मामले में मेयर सीमा साहा को कोर्ट से राहत मिली है। मुकदमे में शिकायत कर्ता पक्ष की ओर से पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसे ही आधार बताते हुए व्यवहार न्यायालय के सब जज-प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को केस स-संघर्ष खारिज कर दिया।
फैसले पर मेयर सीमा साह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। घर-गृहस्थी से निकलकर वह नागरिक समस्या के समाधान के लिए वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ी थीं। लोगों का विश्वास जीत पार्षद बनीं और पार्षदों का विश्वास जीत मेयर बनीं। काम में पारदर्शिता ही हमारी राजनीतिक पूंजी है।
22 जून 2017 को पंकज कुमार गुप्ता ने मेयर पर मुकदमा किया था। वार्ड पार्षद के चुनाव के नामांकन में मेयर की ओर से दाखिल दस्तावेज में शैक्षणिक योग्यता और बच्चों की उम्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। सीमा साहा के चुनाव लडऩे की योग्यता को चुनौती दी गई थी। यह मामला काफी चर्चा में रहा था।
पूर्व उप महापौर डॉ. प्रीति शेखर ने भी इस पर सवाल उठाया था। मामले में शिकायत कर्ता पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए लेकिन मुकदमे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मेयर सीमा साहा की ओर से भी पांच लोगों ने गवाही दी। दस्तावेज की प्रस्तुतिकरण में मेयर का पक्ष सबल रहा। पंकज कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रज बिहारी झा ने लंबी बहस किया। मेयर सीमा साह की ओर से अधिवक्ता सोमेन कुमार, वीरेश प्रसाद मिश्रा आदि थे।