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ई-शिक्षाकोष से लेकर पासबुक तक की जांच; भागलपुर DEO का निर्देश- शिक्षक जमा करें Joining Letter व Marksheet की कॉपी

Published: Wed, 14 Oct 2026 07:57 AM (IST)

Bhagalpur Teacher Document Verification: भागलपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान और सेवा अभिलेखों की पारदर्शिता ...और पढ़ें

Bhagalpur Teacher Document Verification:  प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Bhagalpur Teacher Document Verification:  प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

HighLights

  1. शिक्षकों के वेतन व सेवा अभिलेखों की जांच शुरू।

  2. ई-शिक्षाकोष और बैंक पासबुक का होगा मिलान।

  3. मूल नियुक्ति पत्र, डिग्री जमा करना अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Teacher Document Verification:  भागलपुर जिले में सरकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान और सेवा अभिलेखों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की डिजिटल कुंडली खंगालने का निर्देश दिया है।

अब शिक्षकों के ई-शिक्षाकोष विवरण से लेकर उनके बैंक पासबुक तक का बारीकी से मिलान किया जाएगा। साथ ही सभी शिक्षकों को अपने मूल नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित (सेल्फ-अटेस्टेड) प्रतियां अनिवार्य रूप से विभाग में जमा करने का आदेश दिया गया है।

डिजिटल आईडी और बैंक खातों का होगा पूरा मिलान

डीईओ कार्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत शिक्षकों के वेतन और सेवा से जुड़े हर एक बिंदु का सत्यापन होगा। विभाग द्वारा जुटाए जा रहे ब्योरे में शिक्षक का पूरा नाम, जन्मतिथि, ई-शिक्षाकोष आईडी, एचआरएमएस (HRMS) कर्मचारी आईडी, यूएएन (UAN) व पीआरएएन (PRAN) नंबर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय विसंगतियों को रोकने के लिए शिक्षकों के बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा के आईएफएससी (IFSC) कोड और सेवा में प्रथम व वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथियों का भी मिलान किया जा रहा है।

नियुक्ति पत्र और डिग्री प्रमाण पत्र देना अनिवार्य

जांच की इस प्रक्रिया में शिक्षकों को केवल विवरणी ही नहीं भरनी है, बल्कि अपने दावों के समर्थन में सभी अहम दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र, पदस्थापन/स्थानांतरण पत्र, विद्यालय योगदान पत्र, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और अद्यतन बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियां विद्यालय प्रधान के पास उपलब्ध करानी होंगी।

विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को निर्धारित 'प्रपत्र-एक' में विधिवत संकलित कर कार्यालय में जमा करें।

21 अक्टूबर तक बीईओ को सौंपनी होगी अंतिम रिपोर्ट

विभाग ने इस सत्यापन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए स्पष्ट रूपरेखा तय की है। विद्यालयों से प्राप्त विवरणी की गहन समीक्षा के बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) अपने-अपने प्रखंड की समेकित रिपोर्ट 'प्रपत्र-दो' में तैयार करेंगे।

बीईओ को निर्देशित किया गया है कि वे 21 अक्टूबर तक यह पूरी रिपोर्ट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शाखा में निश्चित तौर पर जमा कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़े या गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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