कल्पना हत्याकांड : पति समेत पांच दोषी करार, जानिए... कैसे हुई थी घटना Bhagalpur News
26 मार्च 2016 को झारखंड के दुमका स्थित पोरोजोर गांव निवासी केदार शर्मा की पुत्री कल्पना की हत्या कर दी गई थी। उसे कहलगांव में जला कर मार डाला गया था।
भागलपुर, जेएनएन। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय ने कल्पना देवी हत्याकांड में पति समेत पांच को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को न्यायाधीश ने एपीपी भोला कुमार मंडल और बचाव पक्ष को सुनने के बाद निर्णय दिया। न्यायाधीश ने पति ब्रह्मदेव शर्मा, वकील शर्मा, राम प्रवेश शर्मा और निर्मला देवी को दोषी पाते हुए 11 फरवरी को सजा सुनाने की तिथि तय कर दी है।
26 मार्च 2016 को झारखंड के दुमका स्थित पोरोजोर गांव निवासी केदार शर्मा की पुत्री कल्पना की हत्या कर दी गई थी। उसे कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के छोटी कारी कादो गांव में जला कर मार डाला गया था। शादी के एक माह बाद से ही उसके पति समेत ससुराल के अन्य सदस्य कल्पना को अपने पिता से 50 हजार रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल मांग कर लाने का दवाब दे रहे थे। इसके लिए उसे प्रताडि़त करने लगे थे। उसकी हत्या में उसके पति समेत ससुराल के पांच सदस्यों की संलिप्तता तफ्तीश के क्रम में सामने आई थी। न्यायालय ने हत्या, दहेज के लिए प्रताडि़त कर मार डालने में दोषी पाया है।