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Bhagalpur Corona News : कोरोना के नए स्‍ट्रेन को लेकर बढ़ी सख्‍ती, विदेश से आए यात्रियों की खोजकर होगी कोरोना जांच

Bhagalpur Corona News कोरोना के नए स्‍ट्रेन को लेकर बिहार में सख्‍ती बढ़ा दी गई है। हाल के दिनों में विदेश की यात्रा कर भागलपुर लौटे सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। साथ ही...

By Abhishek KumarEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 12:19 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 12:19 PM (IST)
Bhagalpur Corona News : कोरोना के नए स्‍ट्रेन को लेकर बिहार में सख्‍ती बढ़ा दी गई है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश से आए राज्य के यात्रियों की सूची भेजी है। अगले दो दिनों में उन सभी को ट्रैक कर जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विदेश से आए सभी यात्रियों की खोज कर कोरोना की जांच कराने का आदेश दिया है। आवश्यकतानुसार उन्हें आइसोलेशन में डालने को भी कहा है। जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध है।

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जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वैसे राज्यों, जहां अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं या डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से प्रवेश करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से जिले की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना की जांच की संख्या में कमी नहीं लाई जाए। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जांच प्रतिदिन कराई जाए। उन्होंने टीकाकरण की रफ्तार को जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था, आक्सीजन व आइसीयू की उपलब्धता की समीक्षा करने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षित तकनीकी कर्मी तैयार हालत में है या नहीं।

चलेगा जागरूकता अभियान

आम लोगों में मास्क एवं शारीरिक दूरी के संबंध में जागरूकता का अभियान पुन: चलाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। इसके लिए उन्होंने सख्ती बरतने को भी कहा है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों, सब्जी मंडी, बाजार व सार्वजनिक वाहनों में शरीरिक दूरी व मास्क पहनने संबंधित आदेश का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्थान, बाजार, प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई करें। सभी सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। इन कार्यालयों में केवल कोविड

टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा।

सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के शतप्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी, लेकिन खड़े होकर व बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक व निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग रखेगी निगरानी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और जांच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह को स्थिति पर सतत निगरानी रखने को कहा गया है। शारीरिक दूरी, मास्क पहनने आदि से संबंधित प्रचार-प्रसार कराने और आदेश का कडाई से अनुपालन कराने को कहा गया है।

शादी में डीजे व जुलूस की अनुमति नहीं

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के नहीं होगा। जिला प्रशासन आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण करेगा। विवाह समारोह में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पूर्व देनी होगी।

सिनेमा जाएंगे 50 फीसद दर्शक

सिनेमा हाल दर्शकों की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हाल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगतुक दर्शकों द्वारा शरीरिक दूरी व मास्क पहनने से संबंधित नियम का पालन कर रहा है।

सभी के लिए मास्क अनिवार्य

दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदारों द्वारा कर्मियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। दुकानों व प्रतिष्ठानों में टीका लेने वाले ही कार्य करेंगे।  


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