Bhagalpur, Bihar Panchayat Elections: जगदीशपुर से जिला परिषद पद के लिए दो उम्मीदवारों ने किया नामांकन, इस बार दिख रहा बदला-बदला माहौल
Bhagalpur Bihar Panchayat Elections जगदीशपुर में बुधवार को दो प्रत्याशियों ने जिला परिषद पद के लिए नामांकन किया। वहीं जगदीशपुर दक्षिण जिला परिषद सदस्य के आठ व उत्तर के लिए तीन लोगों ने नाजिर रसीद कटाया। हालांकि इस बार माहौल...!
जागरण संवाददाता, भागलपुर। जगदीशपुर दक्षिणी जिला परिषद सदस्य के लिए दो लोगों ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। सदर एसडीओ कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में मु. हाशिम दिलकश व गयास अंसारी हैं। वहीं दो लोगों ने बुधवार को नाजिर रसीद कटाया। जगदीशपुर दक्षिण जिला परिषद सदस्य के आठ व उत्तर के लिए तीन लोगों ने नाजिर रसीद कटाया। जगदीशपुर प्रखंड में जिला परिषद का दो सीट जिला परिषद दक्षिणी व जिला परिषद उत्तरी है। 208 मतदान केंद्र पर 117022 मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे।
नामांकन के दौरान रहेंगे एक प्रस्तावक
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कई तरह के एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का न सिर्फ उम्मीदवारों द्वारा बल्कि मतदाताओं को भी पालन करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार नामांकन के दौरान जुलूस और गाजा-बाजा नहीं ले जा सकते हैं। मतदान के लिए जाने वाले मतदाताओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
नामांकन को ले आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके मुताबिक कोई भी प्रत्याशी जुलूस निकालकर व गाजे-बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने नहीं जाएंगे। इस दौरान प्रत्याशी महज एक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। उस वाहन को नामांकन केंद्र से एक सौ मीटर पहले ही रखना होगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी के अलावा एक प्रस्तावक उनके साथ रह सकते हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान आयोग ने कोरोना को ले जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके मुताबिक मतदान के एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीङ्क्षनग की व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं को हैंड ग्लब्स दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रचार के दौरान पांच लोग रह सकते हैं प्रत्याशी के साथ
चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रत्याशियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस दौरान प्रत्याशी के साथ अधिकतम पांच लोग ही रह सकते हैं। इससे अधिक लोग साथ रहने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने कहा है कि प्रचार-प्रसार के दौरान प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम पांच लोग को ही साथ रख सकते हैं। इससे अधिक लोग रहने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इस दौरान उन सभी को शारीरिक दूरी का पालन तो करना ही होगा और वे सभी मास्क भी पहने रहेंगे।