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बिना अनुमति कहीं भी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर लगाने से करें परहेज, नहीं तो...

डीडीसी ने बताया कि अभ्यर्थियों और उनके समर्थक को किसी के आवासीय परिसर में बैनर होर्डिंग और पोस्टर का लगाने के लिए निर्वाचन कोषांग से अनुमति लेना होगा।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 10:21 AM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 04:42 PM (IST)
बिना अनुमति कहीं भी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर लगाने से करें परहेज, नहीं तो...
बिना अनुमति कहीं भी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर लगाने से करें परहेज, नहीं तो...

भागलपुर [जेएनएन]। लोकसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन चेकिंग में 32.57 लाख रुपये अब तक जब्त किए गए है। चुनाव आयोग के निर्देश पर चौक-चौराहों पर तलाशी अभियान जारी है। जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रहा है। 50 हजार से अधिक लेकर सफर करने वालों की राशि संदेह के आधार पर जब्त की जाएगी। प्रशासन द्वारा गठित टीम में डीडीसी, टे्रजरी अधिकारी और वाणिज्यकर के अधिकारी हैं, जिन्हें राशि का हिसाब लोगों को देना होगा। टीम यह जांच करेगी कि राशि का सोर्स किया है।

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कहीं राजनीति और चुनाव के लिए उपयोग तो नहीं हो रहा है। इससे संतुष्ट होने पर ही जब्त राशि को टीम द्वारा मुक्त करने का आदेश देगी। अब तक आठ लोगों ने जब्त राशि मुक्त करने का आवेदन दिया है। जबकि 1.80 लाख और दूसरे का तीन लाख रुपये जब्त राशि को मुक्त किया गया है। उक्त बातें मंगलवार को वाणिज्य कर कार्यालय में डीडीसी सुनील कुमार और संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त संजय कुमार ने पत्रकार वार्ता में कही।

डीडीसी ने बताया कि अभ्यर्थियों और उनके समर्थक को किसी के आवासीय परिसर में बैनर होर्डिंग और पोस्टर का लगाने के लिए निर्वाचन कोषांग से अनुमति लेना होगा। हैंडविल और पोस्टर पर उसके प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम पाता अंकित करना होगा। हैंडविल छपवाने वालों को अपने साथ दो लोगों को गवाह के साथ आवेदन देना होगा। मुद्रण की संख्या भी अंकित करना अनिवार्य होगा। मुद्रण के तीन दिनों के अंदर दस प्रति वाणिज्य कर कार्यालय में नोडल अधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग को जमा करना होगा। उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर छह माह का कारावास की सजा या दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।


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